आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देश दिया

Update: 2023-04-11 08:30 GMT

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से नरसीपट्टनम में निवासियों की संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सके।

जस्टिस चीकती मानवेंद्रनाथ राय ने कहा,

"जब तक याचिकाकर्ताओं की संपत्ति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिग्रहण नहीं की जाती है, तब तक याचिकाकर्ताओं को संपत्ति से बेदखल करने के लिए या तो उक्त संपत्ति को ध्वस्त करने के तरीके से या किसी अन्य तरीके से उत्तरदाताओं द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।"

अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं करने और सड़क को चौड़ा करने के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रयास अवैध और मनमाना है।

कोर्ट ने कहा कि भले ही राज्य सरकार द्वारा दी गई 16.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ताओं की संपत्ति की आवश्यकता है, फिर भी अधिकारियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। जैसा कि सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से संपत्ति प्राप्त करने में अधिनियम के तहत विचार किया गया है।

केस टाइटल- रावदा रेयानप्पा उर्फ ​​नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य।

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