अधिकारी अभ्यस्त हो रहे हैं और पहली बार में कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये खेदजनक स्थिति है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2020-10-07 09:18 GMT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्राधिकारियों/अधिकारियों द्वारा पहली बार में कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर नाराज़गी व्यक्त की।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला की पीठ ने आगे कहा कि अधिकारियों के इस दृष्टिकोण के कारण, पीड़ित पक्ष को अवमानना ​​आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर किया जाता है और अवमानना ​​आवेदन में न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए समय देने के आदेश पारित किए जाने के बाद भी इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

न्यायालय के समक्ष मामला

उल्लेखनीय रूप से, 1.11.2019 के फैसले और आदेश की अवज्ञा के लिए विपरीत पक्ष को दंडित करने के लिए एक अवमानना ​​आवेदन दायर किया गया था, जो कि कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 15554/ 2019 में पारित किया था और 2.3.2020 को रिट याचिका (सिविल) नंबर 1442/ 2020 को आदेश पारित किया गया था।

आवेदक के वकील द्वारा यह कहा गया था कि रिट कोर्ट के दिनांक 1.11.2019 के आदेश की एक प्रति के विरोधी पक्षकार को दी गई थी। जब कुछ भी नहीं किया गया था, तो आवेदक ने वर्तमान अवमानना ​​आवेदन दायर किया।

अवमानना न्यायालय ने आदेश के अनुपालन के लिए अदालत के आदेश की अवधि 2.3.2020 दी गई।

यह कहा गया था कि अवमानना ​​अदालत के आदेश की सेवा के बाद और समय समाप्त होने के बाद भी, विपरीत पक्षों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

कोर्ट का आदेश और अवलोकन न्यायालय का प्रथम दृष्ट्या विचार था कि, विरोधी पक्ष को आदेशों की अवज्ञा के लिए दंडित करने का मामला बनता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने विरोधी पक्ष नंबर 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर बताने को कहा कि क्यों ना उनके खिलाफ के ऊपर उल्लिखित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए न्यायालय अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी ठहराकर दंडित करने के लिए आरोप तय किए जाएं।

कोर्ट ने कहा ,

"यह अदालत हर दिन यह नोटिस कर रही है कि जाहिर तौर पर संबंधित अधिकारी, जिन्हें न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था, वे पहले मौके पर आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष को अवमानना ​​आवेदन दायर करने करने के लिए मजबूर किया जाता है और अवमानना ​​आवेदन में पारित रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आगे समय देने के बाद भी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अधिकारी अभ्यस्त हो रहे हैं और पहली बार में इस कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं," (जोर दिया गया)

अदालत ने आगे टिप्पणी की,

"यह मामलों की एक खेदजनक स्थिति है और यह उम्मीद की जाती है कि विरोधी पक्ष पहली बार आदेश का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और अधीनस्थ अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेगा ताकि वे पहले ही अवसर पर अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन कर सकें, अन्यथा अदालत मामले को गंभीरता से लेगी।" (जोर दिया गया) 

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