राजनीतिक शुचिता मौजूदा समय की आवश्यकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान की ओर से 15 साल पुराने एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। दोषसिद्धि के कारण विधायक के रूप में उन्हें आयोग्य घोषित कर दिया गया है।
हाईकोर्ट में अपने फैसले में कहा, "राजनीति में शुचिता रखना समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों का साफसुथरा अतीत होना चाहिए।"
जस्टिस राजीव गुप्ता की पीठ ने कहा कि खान पूरी तरह से गैर-मौजूद आधारों पर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि पर रोक नियम नहीं बल्कि अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह देखते हुए कि उसके खिलाफ 46 आपराधिक मामले लंबित हैं, सीआरपीसी की धारा 389 (2) के तहत दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं पाया गया।
उल्लेखनीय है कि 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उसे दो साल की जेल की सजा हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद खान को इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वह स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
इससे पहले उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद ने खारिज कर दिया था। उसी फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि कथित घटना (2 जनवरी, 2008) की तारीख को, खान नाबालिग थे, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें वयस्क मानते हुए पूरे मुकदमे की पूरी कार्यवाही अवैध रूप से आगे बढ़ाई। इस प्रकार, उनका पूरा मुकदमा निष्प्रभावी हो गया है और इसलिए, अपील के निस्तारण तक, उनके खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए।
इस संबंध में, खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया, जिसमें उनके अल्पसंख्यक होने के सवाल पर विचार किया गया था और उन्हें 'नाबालिग' ठहराया गया था।
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश एएजी ने अदालत में कहा कि मुकदमे के दौरान, खान ने कभी भी खुद को नाबालिग होने का दावा नहीं किया और तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने अन्य सह-आरोपियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया। पूरे सबूत दर्ज किए गए और ट्रायल के समापन के बाद आवेदक को अपराध के लिए दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे दोषी ठहराया गया।
उन्होंने कहा कि सजा दर्ज करने के समय भी अब्दुल्ला आजम की ओर से कोई दलील नहीं दी गई कि घटना के समय, वह एक किशोर थे, हालांकि बाद में, ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि दर्ज करने और सजा पारित करने के बाद, वह पहली बार अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए यह मामला लेकर आए हैं कि घटना के समय वह नाबालिग थे।
इस संबंध में, एएजी ने किशोर न्याय अधिनियम का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कानून किशोरता के दावे के निर्धारण के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है, हालांकि, चूंकि खान ने कभी ऐसा दावा नहीं किया, और इस प्रकार उन्हें कभी भी किशोर नहीं माना गया और जिसके न होने पर घटना के दिन खान को 'नाबालिग' नहीं माना जा सकता है।
हाईकोर्ट ने एएजी की दलीलों पर बल पाते हुए अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान खान ने कभी भी आवेदन देकर खुद को नाबालिग होने का दावा नहीं किया, क्योंकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
नाबालिग होने के कारण, अदालत ने कहा, उसके खिलाफ मुकदमा अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक वयस्क के रूप में सही तरीके से आगे बढ़ा और उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
उनके इस दावे के बारे में कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव याचिका में नाबालिग पाया गया है, न्यायालय ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत दायर चुनाव याचिका की कार्यवाही और उससे उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील पूरी तरह से एक अलग मुद्दे पर आधारित है, जो अयोग्यता से निपटती है और इसका मौजूदा आपराधिक मुकदमे पर कोई असर नहीं है।
इस प्रकार कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटलः मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. APPLICATION U/S 389(2) No. - 2 of 2023]
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