इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयोंं द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को 5 जनवरी तक बढ़ाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (01 दिसंबर) को अपने द्वारा पारित और अधीनस्थ न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की कार्रवाई को मंगलवार (05 जनवरी) तक बढ़ा दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की खंडपीठ ने पारित किया है।
अदालत ने कहा कि,
"आज की स्थिति 20.10.2020 के समान है, जब पिछला आदेश पारित किया गया था।"
इससे पहले उच्च न्यायालय ने सभी अंतरिम आदेश मंगलवार (01 दिसंबर) तक बढ़ा दिए थे। अब इस आदेश ने मंगलवार (05 जनवरी) तक अंतरिम आदेशों के संचालन को और बढ़ा दिया है।
बेंच ने कहा,
COVID-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाप्त होने वाले अंतरिम आदेशों और सीमा से संबंधित एक संज्ञान इस न्यायालय द्वारा लिया गया था। अंतरिम आदेशों के संदर्भ में एक विस्तृत आदेश और COVID-19 की अवधि के दौरान सीमा समाप्त होने पर समय-समय पर आदेश पारित किया गया। "
इसके अलावा बेंच ने कहा,
"इस न्यायालय ने 19.08.2020 को आदेश को संशोधित किया। यह मुख्य रूप से अंतरिम आदेशों के संदर्भ में धारा 148-ए सीपीसी के तहत दर्ज किया गया था, जिसे 01.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था। आज प्राप्त स्थिति 20.10.2020 के समान है, जब अंतिम आदेश पारित कर दिया गया था। विचार में पूर्वोक्त लेते हुए दिनांक 20.10.2020 को आगे बढ़ाया गया और 05.01.2021 तक संंचालित कर दिया गया। "
कोर्ट अब मंगलवार (05 जनवरी) को स्थिति की समीक्षा करेगा।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि बुधवार (25 नवंबर) को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि को बढ़ाया, साथ ही साथ जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों ने बुधवार (11 दिसंबर 2020) तक इसे बढ़ाया।
प्रचलित असाधारण परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा 11 दिसंबर 2020 तक पारित अंतरिम आदेशों का विस्तार करने के लिए दिनांक 25 नवंबर को उक्त आदेश जारी किया। इससे पहले पीठ ने 30 नवंबर तक अपने अंतरिम आदेश तक जारी कर दिए थे।