बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र ने महाराष्ट्र का 10 दिन का रेमेडिसविर आवंटन बढ़ाया
केंद्रीय समिति ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (MoHFW) की बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के साथ बातचीत के एक दिन बाद, 24 अप्रैल को अप्रैल 21-30, 2021 के लिए महाराष्ट्र का रेमेडिसविर का आवंटन 1,65,000 शीशी बढ़ाकर 2,69,000 से 4,35,000 शीशी कर दिया है।
हालांकि, राज्य के वकील ने मंगलवार को पीठ को सूचित किया, कि उन्हें आवंटन के आधार पर खरीद आदेश देने के बावजूद फार्मा कंपनियों से आवंटित शीशियों का 1/3 वाँ हिस्सा भी नहीं मिला है।
जस्टिस सुनील शुकरे और अविनाश घरोटे की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ये दावे राज्य के हलफनामे से गायब थे और फिर उन्होंने MoHFW के संशोधित आवंटन के बाद निर्माताओं से दवाओं की खरीद के लिए किए गए प्रयासों पर विस्तृत जवाब दर्ज करने का निर्देश दिया।
"केंद्र सरकार का आदेश विशिष्ट है, और इसे सभी राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य द्वारा अक्षरसः पालन किया जाना चाहिए। यह इस संबंध में है कि हम महाराष्ट्र राज्य से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि वर्तमान के लिए है, भविष्य के लिए नहीं है।
राज्य सरकार, अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से, एक विस्तृत हलफनामा दर्ज करना आवश्यक होगा, कि दिनांक 21 अप्रैल 2021 को किए गए पत्राचार में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में कदम उठाए गए थे। "
केंद्रीय समिति (MoHFW) के आदेश तुरंत बाद राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, जो महाराष्ट्र राज्य के भीतर रेमेडीसविर दवा के अप्रतिबंधित और समय पर आवाजाही के लिए जिम्मेदार होगा और केंद्र के साथ समन्वय करेगा। अन्य दिशा-निर्देशों में संशोधित आवंटन के आधार पर व्यक्तिगत निर्माताओं के साथ खरीद ऑर्डर देना शामिल है।
राज्य ने अदालत को सूचित किया कि एक नोडल अधिकारी पहले से ही नियुक्त है।
पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी के माध्यम से, यदि पहले से ही ऐसा नहीं किया गया है तो, राज्य के भीतर विभिन्न जिलों को रेमेडिसविर के आवंटन पर एक संशोधित परिपत्र जारी किया जाए।
"जब तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा संशोधित जिला-वार आवंटन आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी जिले के बारे में यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि उस जिले को ड्रग कोटा के अनुसार रेमेडिसविर की शीशियों की आपूर्ति की जा रही है या नहीं। इसलिए, हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह इस संबंध में जानकारी के साथ-साथ रेमेडीसविर दवा के जिलेवार आवंटन की नवीनतम प्रति भी रिकॉर्ड पर रखें।"
पीठ ने 23 अप्रैल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI), वीजी सोमानी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र राज्य के लिए रेमेडिसविर दवा की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। सोमानी ने न्यायालय को सूचित किया कि रेमेडिसविर का आवंटन केंद्रीय समिति द्वारा किया गया था, यह कहते हुए कि महाराष्ट्र से उचित औचित्य के साथ एक विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर आवंटन को बढ़ाया जा सकता है।
न्यायालय ने तब राज्य को निर्देश दिया कि यदि वह फिट पाया जाता है, तो आवंटन में वृद्धि के लिए अनुरोध किया जाए, जिसके बाद राज्य द्वारा एक अनुरोध किया गया और आवंटन में वृद्धि की गई।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पीठ ने कई अन्य निर्देश भी पारित किए।
महाराष्ट्र के लिए रेमेडिसविर का आयात
राज्य के वकील केतकी जोशी ने पीठ को सूचित किया कि राज्य बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर जैसे अन्य देशों से रेमेडिसविर आयात करना चाहता है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 22 अप्रैल 2021 को मांगी गई इस दवा के आयात के लिए केंद्र सरकार से अनुमति अभी भी नहीं आई है।
पीठ ने तब एएसजीआई यूएम औरंगाबादकर से इस विषय पर केंद्र सरकार से निर्देश मांगने का अनुरोध किया और न्यायालय को सूचित करने को कहा कि इस दवा के आयात के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को अनुमति दी है या नहीं।
सरकारी मेडिकल कॉलेज को आकस्मिक बेड के रूप में 120 ऑक्सीजन बेड (20%) का उपयोग करने की अनुमति दी
सुनवाई के दरमियान, जीएमसी डीन सुधीर गुप्ता ने ब्रेन ट्रस्टर्स, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें जीएमसी को सलाह दी गई थी कि 20% बेड को ऑक्सीजन बेड के रूप में आवंटित किया जाए, जिसका आधार यह था कि ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि हुई है और ऑक्सीजन की आपूर्ति अनियमित है और इसलिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध ना हो, जिसके कारण यह हो सकता है वितरण प्रणाली में बाधा के कारण रोगियों का जीवन खतरे में पड़ जाए।
पीठ ने कहा कि आशंका वाजिब थी, और इसलिए, ऑक्सीजन बेड में 20% की कमी को स्वीकार किया जा सकता है और हम इसे स्वीकार करते हैं।
इसका मतलब यह होगा कि कुल 600 ऑक्सीजन बिस्तरों में से 20% को किसी भी रोगी द्वारा कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये बेड केवल ऑक्सीजन भंडारण संयंत्र की ट्रिपिंग जैसी अप्रत्याशित प्रकृति की किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए मौजूद होंगे। पीठ ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में, हम आकस्मिक बेड के रूप में कुल 600 ऑक्सीजन बेड का 20% आरक्षित करने के लिए जीएमसी, नागपुर को अनुमति देते हैं।