एडवोकेट वेलफेयर फंड स्कैम: केरल बार काउंसिल ने सीबीआई जांच में सहयोग का आश्वासन दिया

Update: 2022-01-05 10:35 GMT

बार काउंसिल ऑफ केरल (बीसीके) ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासा किया कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड स्कैम की सीबीआई जांच शुरू करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की उसकी कोई योजना नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया कि काउंसिल हाईकोर्ट फैसले का समर्थन करती है।

बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट जोसेफ जॉन ने हाल के एक आदेश के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें केरल हाईकोर्ट ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से ₹7.5 करोड़ से अधिक के गबन से जुड़े एक घोटाले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया। कथित तौर पर 2007 से 2015 तक फर्जी दस्तावेजों के जरिए उक्त राशि की ठगी की गई।

बयान में आगे खुलासा हुआ कि बार काउंसिल ने ही इस गड़बड़ी की जांच के लिए सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) से संपर्क करने की पहल की थी। उसने यह कहते हुए सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करने का भी आश्वासन दिया कि वह घोटाले के पीछे की सच्चाई को सामने लाना चाहती है।

अध्यक्ष ने कहा कि काउंसिल के किसी भी सदस्य ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की मांग नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि इस आशय की रिपोर्ट केवल इसलिए प्रकाशित की गई क्योंकि कुछ सदस्यों ने विवाद को भड़काकर एक स्मोक स्क्रीन बनाने का प्रयास किया।

यह भी बताया गया कि बार काउंसिल के लिए महाधिवक्ता की बैठक में राज्य सरकार को इस संबंध में सिफारिश करना अनुचित होगा।

बयान इस आश्वासन के साथ समाप्त हुआ कि बीसीके जल्द ही सरकार को सूचित करेगा कि काउंसिल ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि काउंसिल वकीलों के पैसे की हेराफेरी करने वालों को छूट नहीं देगी।

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