नाइट कर्फ्यू को लागू करने पर गहन रूप से विचार किया, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया: दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में बताया
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह दिल्ली में रात के कर्फ्यू या सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की डिवीजन बेंच को दिल्ली में COVID-19 के लिए टेस्ट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई।
वहीं केंद्र सरकार ने अदालत में बताया किया कि गृह मंत्रालय की नई एडवाइज़री के अनुसार राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश अपना मूल्यांकन करने के बाद रात्रि कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र हैं।
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अनुराग अहलूवालिया कहा कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना कंंटेनमेंंट एरिया के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकता।
COVID-19 टेस्ट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने प्रस्तुत किया कि आरटी-पीसीआर परीक्षण किट के माध्यम से लगभग 40,000 नमूने कल एकत्र किए गए है।
दिल्ली सरकार की ओर से वकील ने प्रस्तुत किया,
'हमें इन नंबरों पर बहुत गर्व है और हम इस प्रवृत्ति को जारी रखने की उम्मीद करते हैं।'
अदालत ने हालांकि यह कहते हुए जवाब दिया कि 40,000 आरटी-पीसीआर नमूनों का यह आकंड़ा लगातार जोर देने और न्यायालय द्वारा बाध्या किए जाए के कारण कई जीवन की कीमत पर आया है।
इसके बाद अदालत ने ग्राउंड पर COVID-19 एडवाइज़री लागू करने का मुद्दा उठाया। अदालत ने कहा कि ग्राउंड पर COVID-19 निर्देशों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार संघों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) को जोड़ने के लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा,
"इस संदेश को बाहर जाने की जरूरत है कि मास्क पहनना और COVID-19 शिष्टाचार का पालन करना अनिवार्य है।"
अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाए गए जुर्माने के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है।
अदालत ने कहा:
'कृपया हमें बताएं कि जुर्माना के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है। आपको इन जुर्मानाों के ऑनलाइन भुगतान के विकल्प का पता लगाना चाहिए। इस धन का उपयोग वायरस के प्रसार को रोकने की आपकी रणनीति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। '
COVID-19 प्रबंधन पर अदालत ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शादियों के लिए अधिकतम उपस्थिति को कैपिंग करने की सलाह को सख्ती से लागू किया जाए।
कोर्ट ने कहा,
'वेडिंग सीजन चल रहा है, आपको प्रोटोकॉल के साथ आना चाहिए। रैंडम चेक करना चाहिए ताकि बेहतर इंफोर्समेंट हो सके।'