IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के CAT सदस्य के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई से अलग हुए ACJM

Update: 2025-07-02 06:21 GMT

नैनीताल की एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा कुशवाह ने हाल ही में भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), मुख्य पीठ, नई दिल्ली के सदस्य (न्यायिक) मनीष गर्ग के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबोधित पत्र में ACJM कुशवाह ने कहा कि हालांकि मामला उन्हें सौंपा गया है, लेकिन उनके लिए इस पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक सदस्य के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं और वह उनके घर आते-जाते रहते हैं।

अपने पत्र में ACJM कुशवाहा ने इस प्रकार कहा है:

"आपको यह भी पता चल गया है कि किस तरह की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के सदस्य मिस्टर डी.एस. मेहराब, क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल, मेन पीठ, नई दिल्ली (नैनीताल सर्किट सीटिंग) के अधोहस्ताक्षरी से पारिवारिक संबंध हैं। उनके अधोहस्ताक्षरी के घर आना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को सुना जाना नहीं होगा।"

तदनुसार, उन्होंने अनुरोध किया कि हितों के स्पष्ट टकराव के मद्देनजर मानहानि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए।

बता दें, 16 अक्टूबर, 2023 को ओपन कोर्ट कार्यवाही में अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ट्रिब्यूनल सदस्य (न्यायिक) मनीष गर्ग के खिलाफ नवंबर, 2023 में चतुर्वेदी द्वारा मामला दायर किया गया था।

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