यदि समन के दौरान आरोपी जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं था तो गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद भी उसे जमानत दी जा सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2022-03-30 15:50 GMT

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी को जमानत दी थी, जिस के खिलाफ समन जारी करने के दरमियान अनुपस्थिति के कारण गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। अदालत ने पाया कि आरोपी को समन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने अपना निवास बदल लिया था और इसलिए निचली अदालत के समक्ष तारीखों पर पेश नहीं हो सका।

याचिकाकर्ता की ओर से जमानत प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत आपराधिक याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 307 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसमें एक महिला के पति या उसके रिश्तेदार को क्रमशः क्रूरता और हत्या के प्रयास के लिए सजा दी गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद समन मिलने के बाद उन्हें निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को उसकी पेशी के लिए समन जारी किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए नहीं आया। इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। वारंट निष्पादित नहीं किया जा सका क्योंकि जमानत देने के समय याचिकाकर्ता उसके द्वारा दिए गए पते पर नहीं मिला था। धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा का आदेश दिया गया था। इसके बाद वारंट पर अमल किया गया और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर निचली अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी के समय, याचिकाकर्ता अनंतपुर में रह रहा था और उसके बाद, वह नेल्लोर चला गया था। इसलिए, निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन उस पर तामील नहीं किए गए थे और उसे अपनी पेशी के लिए दी गई तारीखों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए वह निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सका।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आपराधिक याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उन्हें समन की तामील करने में सक्षम बनाने के लिए पुलिस को पते में परिवर्तन के बारे में सूचित नहीं किया।

अदालत ने कहा कि यह विवादित नहीं था कि याचिकाकर्ता को समन जारी नहीं किया गया था क्योंकि उसने अपना आवास बदल दिया था। इस कारण याचिकाकर्ता अदालत के सामने पेश नहीं हो सका और वह जानबूझकर अनुपस्थिति नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता ने यह भी वचन दिया कि जब भी निर्देश दिया जाएगा वह निचली अदालत के समक्ष पेश होंगे।

नतीजतन, आपराधिक याचिका की अनुमति दी गई और उन्हें जमानत दे दी गई।

केस शीर्षक: डोमेती चक्रधर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एपी) 43

कोरम: जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News