आईपीसी की धारा 498A: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ननद पर प्रताड़ना के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला खारिज किया

Update: 2023-02-13 10:19 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वह आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिसमें महिला द्वारा अपनी ननद के खिलाफ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के "आरोप" लगाए गए थे।

जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल न्यायाधीश की पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 323, 504 सपठित धारा 149 के तहत अन्य आरोपियों के साथ चार्जशीट किया गया।

कोर्ट ने कहा,

'शिकायतकर्ता की मां और भाइयों के बयानों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया।'

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दहेज के लिए उसके पति व ससुराल वालों ने उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत में कहा गया कि शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति और ससुराल वालों ने छोटी-छोटी बातों को लेकर उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दहेज लाने के लिए मजबूर किया। यह भी दावा किया गया कि जब वह प्रसव के बाद अपने मायके से लौटी तो उसके देवर ने उसकी साड़ी खींचकर और गाली-गलौज कर उसका शील भंग करने का प्रयास किया।

कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य ने (2022) 6 एससीसी 599 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें अदालत ने माना है कि किसी विशिष्ट भूमिका के अभाव में, यह अन्यायपूर्ण होगा यदि अभियुक्तों को परीक्षण के कष्टों से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, अदालत ने कहा,

"आपराधिक मुक़दमे की वजह से अंतत: बरी होना भी अभियुक्तों पर गंभीर घाव करता है, इसलिए इस तरह की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रखरखाव की मांग वाले आवेदन में निचली अदालत के समक्ष संयुक्त ज्ञापन दायर किया गया कि शिकायतकर्ता और उसके बच्चों को उसके पति द्वारा इस आश्वासन के साथ वापस ले लिया गया कि वह उनके कल्याण की देखभाल करेंगे, अदालत ने रिकॉर्ड किया कि मामले को दबा नहीं दिया गया।

इसने यह भी नोट किया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पति द्वारा दायर आवेदन का भी निपटारा कर दिया गया, क्योंकि मेमो दाखिल करने पर दबाव नहीं डाला गया कि बुजुर्ग व्यक्तियों के हस्तक्षेप से मामले का निपटारा हो गया और प्रतिवादी-पत्नी अपने पति के साथ चली गई।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

केस टाइटल: जी बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 104244/2022

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 56/2023

प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विश्वनाथ एस बीचगट्टी, आर1 के लिए एचसीजीपी टी. गिरिजा एस हिरेमथ, R2 के लिए एडवोकेट के.के.तेरागुंडी।

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