मिड-डे मील में स्कूली बच्चों को चिकन और मांस से वंचित क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन से पूछा

Update: 2023-05-10 06:22 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से चिकन को हटाने को चुनौती दी गई।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने लक्षद्वीप प्रशासन के मिड-डे मील से चिकन और चिकन को बाहर करने और इसे बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।

बेंच ने अपना प्रश्न तैयार करना शुरू किया,

"आप बच्चों को इससे वंचित क्यों कर रहे हैं...?"

यहां केवल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज द्वारा शीघ्र ही जवाब दिया गया।

एएसजी ने कहा,

"एक बेहतर चीज दी गई है।"

खंडपीठ ने पूछा,

"क्या बेहतर है? चिकन और मटन के बजाय, वे सूखे मेवे खाएंगे?”

इसके बाद एएसजी ने बेंच के सामने नई मिड-डे मील पॉलिसी पेश की।

खंडपीठ ने आगे पूछा,

“चिकन कहां है? मान लीजिए कि यह मेरे आहार या सांस्कृतिक आदत का हिस्सा है तो यह कैसे हो सकता है?'

यह स्पष्ट किया गया कि मटन और चिकन को सप्लीमेंट्री आइटम के तौर पर दिया जाता है।

बेंच ने कहा,

"फिर उन्हें देना जारी रखें।"

एएसजी ने दोहराया कि यह नीतिगत निर्णय है, जो विभिन्न पहलुओं जैसे वस्तुओं की मौसमी उपलब्धता, आर्थिक कारकों सहित अन्य पहलुओं को देखने के बाद लिया गया है।

एएसजी ने कहा,

"पौष्टिक पहलुओं में गड़बड़ी के साथ निर्णय लिया गया है।"

अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई को मामले को पोस्ट करने से पहले बेंच ने मौखिक रूप से कहा,

"सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के कारण लोग स्कूलों में आते हैं ... हम केवल मिड-डे मील पॉलिसी पर सुनवाई कर रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में मामले में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसका प्रभावी अर्थ यह है कि अधिकारियों को मध्याह्न भोजन में चिकन की वस्तुओं को शामिल करना जारी रखना चाहिए।

डेयरी फार्मों को बंद करने के संबंध में

याचिकाकर्ता वकील ने तर्क दिया कि लक्षद्वीप के अधिकारी यह कहकर पशुपालन को नहीं रोक सकते कि यह "लाभदायक" नहीं है।

उन्होंने कहा,

“केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वे जमीन का फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि यह मुनाफा कमाने वाली चीज नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नीतियां केंद्र की होती हैं। केंद्र की नीतियां पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना है। लक्षद्वीप के लिए बजट आवंटन है।”

वकील ने आगे कहा,

इसलिए इसे भंग करना सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

कोर्ट ने कहा,

“(केरल) हाईकोर्ट ने आपके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह लाभ कमाने वाला नहीं है। इसलिए निर्णय सही था।”

इस दौरान कोर्ट ने सवाल किया,

"आप चाहते हैं कि हम केंद्र से कहें कि वे जो नुकसान उठा रहे हैं, उसके बावजूद इस व्यवसाय को जारी रखें?"

उन्होंने कहा,

“उसे यह देखने के लिए आधुनिक तकनीकों को लागू करना चाहिए … केंद्र सरकार की योजनाएं ऐसा कहती हैं। अनुच्छेद 48 भी यही बात कहता है।”

खंडपीठ ने आगे पूछा,

यहां गायों को क्या हो रहा है?

जवाब में कहा गया,

“डेयरी फार्म अब बंद किए जा रहे हैं और गायों की नीलामी की जा रही है। यह पहला फैसला है।

बेंच ने कहा,

लेकिन यह पॉलिसी डोमेन है। याचिका के खिलाफ प्रतिवादी का प्राथमिक तर्क भी यही है।

केस टाइटल: अजमल अहमद बनाम यूओआई | एसएलपी [सी] 19225/2021

Tags:    

Similar News