पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और एसआईटी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

Update: 2021-05-22 09:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वालों के पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और एसआईटी की जांच की मांग वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

दायर याचिका में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, परिवार के सदस्यों के नुकसान की भरपाई, संपत्ति, आजीविका और मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के लिए एक आयोग के गठन के लिए प्रार्थना भी की गई है।

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने किया। आनंद ने प्रस्तुत किया कि हुई हिंसा में 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे और इस मामले को सुनने की आवश्यकता है। पीठ ने तदनुसार मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिकाकर्ता अरुण मुखर्जी, देबजानी हलदर, प्रोसंता दास, परमिता डे और भूपेन हलदर हैं। याचिका के अनुसार, मुखर्जी और हलदर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दास कूचबिहार जिले में चुनाव के बाद की हिंसा के शिकार हैं, डे और हलदर पश्चिम बंगाल में वकालत करने वाले अधिवक्ता हैं, जिनके घरों और कार्यालयों को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नष्ट कर दिया था।

एडवोकेट श्रुति अग्रवाल के माध्यम से दायर और एडवोकेट वीर विक्रांत सिंह द्वारा ड्राफ्ट की गई याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से "बमबारी, हत्या, सामूहिक बलात्कार, महिलाओं के शील भंग, आगजनी, अपहरण, लूट से लोग पीड़ित हैं। सार्वजनिक संपत्ति की बर्बरता और विनाश, जिसके कारण राज्य के आम निवासियों के मन में व्यापक भय और आतंक पैदा हुआ, अंततः उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह भी कहा गया है कि पुलिस और राज्य प्रायोजित "गुंडे आपस में जुड़े हुए हैं", क्योंकि पुलिस केवल एक दर्शक रही है, कथित तौर पर पीड़ितों को प्राथमिकी दर्ज करने और मामलों की जांच नहीं करने से हतोत्साहित और धमका रही है। विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा हिंसा की कवरेज और विभिन्न सरकारी संगठनों और स्वायत्त संस्थानों द्वारा स्वत: संज्ञान लिए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने कोई सहायता या सहायता प्रदान नहीं की है।

याचिका में कहा गया,

"राज्य प्रायोजित हिंसा के कारण पश्चिम बंगाल में लोगों के पलायन ने उनके अस्तित्व से संबंधित गंभीर मानवीय मुद्दों को सामने रखा है, जहां वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए दयनीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। "

उपरोक्त के आलोक में तत्काल याचिका दायर की गई है।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम के दिन कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी / सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।

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