ये विचार कि डिफ़ॉल्ट जमानत को मैरिट पर रद्द नहीं किया जा सकता, सुस्त जांच को रिवॉर्ड देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-01-17 05:37 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब चार्जशीट से विशेष कारण बनते हैं और चार्जशीट गैर-जमानती अपराध का खुलासा करती है तो सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत आरोपी को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत रद्द की जा सकती है।

इस मामले में सवाल उठा कि क्या चार्जशीट पेश करने के बाद डिफॉल्ट जमानत को रद्द किया जा सकता है, जब सीआरपीसी के अनुसार 90 दिनों के भीतर इसे दाखिल न करने करने पर जमानत को अनुमति दी गई थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में एरा गंगी रेड्डी की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर गुण-दोष पर फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा, इस बात पर कोई पूर्ण रोक नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो उसे गुण-दोष और जांच में सहयोग नहीं करने जैसे आधारों पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने के मामले पर अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है यदि -

1. जिन दोषों के लिए डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी, उन्हें ठीक किया गया है।

2. अभियुक्त द्वारा गैर-जमानती अपराध किए जाने के विस्तार के बाद दायर आरोपपत्र से विशेष और मजबूत कारण बनाए गए हैं और

3 धारा 437(5) और धारा 439(2) में निर्धारित आधारों पर विचार करते हुए गुण-दोष के आधार पर जमानत रद्द की जा सकती है।

डिफॉल्ट जमानत को रद्द करने के लिए केवल चार्जशीट दाखिल करना ही काफी नहीं है।

जस्टिस एमआर शाह ने मामले को हाईकोर्ट में भेजने के दौरान फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ा,

"अदालत को अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं करने या मामले के गुण-दोष की जांच करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जब आरोपी को गुण-दोष के आधार पर पहले रिहा नहीं किया गया था ... जब मजबूत मामला बनता है तो केवल चार्जशीट दाखिल नहीं करना पर्याप्त नहीं होगा।”

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

ट15 मार्च 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता वाई एस विवेकानंद रेड्डी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्हें आंध्र प्रदेश के कडप्पा में उनके आवास पर पाया गया। हालांकि शुरुआत में, धारा 174 सीआरपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, अंततः धारा 120 बी आईपीसी के साथ पढ़ते हुए धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। राज्य ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी ) का गठन किया, जिसने जांच को अपने हाथ में ले लिया। जांच के दौरान, टी गंगी रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

90 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद उसने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए अर्जी दी और 27.06.2019 को जेएमएफसी, पुलिवेंदुला द्वारा इसकी अनुमति दी गई। बाद में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई को जांच सौंपी गई। अंतिम चार्जशीट 26.10.2021 को दायर की गई थी। इसमें टी गंगी रेड्डी समेत 4 लोगों का नाम है। उसी के मद्देनज़र, सीबीआई ने रेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए विशेष अदालत का रुख किया। इसके बाद इसने आगे की जांच की और अंततः जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एक बार रेड्डी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया तो जमानत को गुण-दोष के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और रेड्डी के लिए सीनियर एडवोकेट बी आदिनारायण राव की सुनवाई के बाद 5 जनवरी को सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा

क्या आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करने के बाद, किन परिस्थितियों में उसकी जमानत रद्द की जा सकती है और क्या जांच और चार्जशीट दाखिल करने के निष्कर्ष पर गैर-जमानती अपराध पाए जाने पर गुण-दोष के आधार पर जमानत रद्द की जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

शुरू में, अदालत ने कहा कि जब एक अभियुक्त को धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसे जांच एजेंसी की ओर से जांच पूरी करने और निर्धारित 90 दिनों के समय के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफलता के कारण जमानत बांड भरने पर रिहा कर दिया जाता है। प्रावधान में परिकल्पना की गई है कि दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत धारा 437 (गैर-जमानती अपराध के मामले में जब जमानत ली जा सकती है) और धारा 439 ( जमानत के संबंध में हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां) सहित अध्याय XXXII सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जारी मानी जाएगी। हालांकि, न्यायालय आश्वस्त था कि धारा 167(2) के प्रोविज़ो के तहत दी गई जमानत गुण-दोष पर आदेश नहीं है। इसलिए, यह देखा गया कि डीम्ड फिक्शन की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि डिफॉल्ट जमानत आदेश गुण- दोष के आधार पर पारित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, विशेष रूप से असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (1992) 4 ट SCC 272 और अब्दुल बासित उर्फ राजू और अन्य में बनाम मो अब्दुल कादिर चौधरी व अन्य ( 2014) 10 SCC 754 में, जहां यह माना गया था कि 'चार्जशीट और उपस्थित परिस्थितियों' में आने वाली योग्यताएं प्रासंगिक हैं और उसी के आधार पर जमानत को रद्द किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी होगा अभियोजन पक्ष द्वारा चार्जशीट के जरिए गैर-जमानती अपराध गठन का प्रदर्शन करने के लिए मजबूत आधार बनाया जाए और केवल इस तथ्य पर नहीं कि जमानत पर रिहाई के बाद चार्जशीट दायर की गई है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने मोहम्मद इकबाल मदेर शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) 1 SCC 722 में उसके फैसले पर भरोसा किया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि इस फैसले में वास्तव में कोई विपरीत विचार नहीं लिया गया था। वास्तव में इसने असलम बाबालाल देसाई की टिप्पणियों का समर्थन किया। यह माना गया था कि, डिफ़ॉल्ट जमानत देने के आदेश को धारा 437 और धारा 439 के तहत माना जाएगा और जब धारा 437 (5) और धारा 439 (2) सीआरपीसी के तहत रद्द करने का मामला बनता है तो आदेश को रद्द किया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि यदि यह तर्क कि एक बार डिफॉल्ट जमानत मिल जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता है, इसे स्वीकार किया जाता है तो यह न्याय का उपहास होगा क्योंकि यदि जांच अधिकारी आरोपी व्यक्तियों के साथ मिले हुए हैं, तो वे निर्धारित समय अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं और अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई की अनुमति दी जा सकती है । यह चिंतित था कि रेड्डी के वकील के तर्क की स्वीकृति 'अवैधता और/या बेईमानी को प्रीमियम देने' की ओर ले जा सकती है।

"न्यायालय इस तरह की व्याख्या से घृणा करेंगे, क्योंकि इससे न्याय विफल हो जाएगा। न्यायालयों के पास जमानत को रद्द करने और मामले की गुण-दोष की जांच करने की शक्ति है, जहां अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया है और गुण-दोष के आधार पर पहले रिहा नहीं किया गया है। इस तरह की व्याख्या न्याय के प्रशासन को आगे बढ़ाने में होगी।"

केस विवरण- सीबीआई बनाम टी गंगी रेड्डी @ येर्रा गनागी रेड्डी| 2023 लाइवलॉ (SC) 37 | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9573/2022 | जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि कुमार

हेडनोट्स:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) के प्रावधान - योग्यता के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द किया जा सकता है - कोई पूर्ण रोक नहीं है कि धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत एक बार किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो उसकी जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है और उसकी जमानत को साक्ष्य/गवाहों के साथ छेड़छाड़ , जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करना और/या संबंधित ट्रायल कोर्ट आदि के साथ सहयोग नहीं करना जैसे अन्य सामान्य आधारों पर रद्द किया जा सकता है; [पैरा 11]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) के प्रावधान-ऐसे मामले में जहां आरोपी को धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, और उसके बाद चार्जशीट दायर करने पर, एक मजबूत मामला बनाया जाता है और चार्जशीट से विशेष कारणों पर बनाया जाता है कि अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया है और धारा 437(5) और धारा 439(2) में निर्धारित आधारों पर विचार करते हुए, उसकी जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है और न्यायालयों को गुण-दोष के आधार पर जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता है । हालांकि, केवल चार्जशीट दाखिल करना ही काफी नहीं है, लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया और आयोजित किया गया है, चार्जशीट के आधार पर, एक मजबूत मामला बनाया जाना है कि आरोपी ने गैर-जमानती अपराध किया है और वह हिरासत में रहने का हकदार है [ पारा 13]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) का प्रावधान - डिफॉल्ट जमानत देना - दी गई जमानत गुण-दोष के आधार पर नहीं है - जब किसी अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है तो जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच पूरी करने में और उसमें उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने पर जमानत बांड भरने पर रिहा किया जाता है।- धारा 167 (2) सीआरपीसी के प्रोविज़ो का उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र जांच की आवश्यकता पर प्रभाव डालना और शिथिलता को रोकना है - उद्देश्य इसकी अत्यावश्यकता की भावना पैदा करना है और डिफ़ॉल्ट रूप से मजिस्ट्रेट अभियुक्त को रिहा कर देगा यदि वह तैयार है और जमानत प्रस्तुत करता है - यह नहीं कहा जा सकता ट कि धारा 167(2) सीआरपीसी के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहाई का आदेश गुण-दोष पर एक आदेश है। [अनुच्छेद 8.1]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) का प्रावधान - डिफॉल्ट जमानत देना -सीआरपीसी के अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत जारी माना जाता है, जिसमें धारा 437 और 439 भी शामिल हैं - धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत काल्पनिक माना जाता है। डिफ़ॉल्ट जमानत के आदेश को परिवर्तित करने की लंबाई की व्याख्या नहीं की जा सकती है, जो गुण-दोष के आधार पर नहीं है जैसे कि गुण-दोष पर पारित किया गया हो। [अनुच्छेद 8.1]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167 (2) के प्रावधान - डिफ़ॉल्ट जमानत की मंज़ूरी - चार्जशीट और उपस्थित परिस्थितियों में लाए गए गुण-दोष प्रासंगिक हैं, क्योंकि जांच अधिकारी के डिफ़ॉल्ट के कारण अदालत ने गुण-दोष के बिना जमानत दी थी लेकिन जमानत रद्द करने के लिए मजबूत आधार आवश्यक हैं और केवल चार्जशीट दायर करना ही पर्याप्त नहीं है। [पैराग्राफ 9.2, 9.4, 9.7]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) का प्रावधान - डिफ़ॉल्ट जमानत देना - जमानत देने का आदेश सीआरपीसी की धारा 437(1) या (2) या धारा 439(1) के तहत माना जाएगा। और उस आदेश को रद्द किया जा सकता है जब धारा 437(5) या 439(2) सीआरपीसी के तहत रद्द करने का मामला बनता है। [पैराग्राफ 9.6, 9.7]

दंड प्रक्रिया संहिता 1973; धारा 167 (2) के प्रावधान - यह मानने के लिए कि गुण-दोष के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है, सुस्त जांच को प्रीमियम देना होगा-किसी दिए गए मामले में, भले ही अभियुक्त ने बहुत गंभीर अपराध किया हो, हो सकता है एनडीपीएस के तहत या यहां तक कि हत्या (ओं) के तहत, फिर भी, वह एक सुविधाजनक जांच अधिकारी के माध्यम से जांच कराता है और वह सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने का प्रबंधन करता है और डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया है, यह अवैधता और/या बेईमानी को प्रीमियम देने का कारण बन सकता है- इस तरह की व्याख्या न्याय के पाठ्यक्रम को विफल करती है [पैरा 12]

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News