कमज़ोर तबके के लोगों को मुफ़्त इलाज की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के 51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने कमज़ोर तबके के लोगों के लिए कम-से-कम 10 परसेंट IPD (इनपेशेंट डिपार्टमेंट) और 25 परसेंट OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) मुफ़्त देने की शर्त का पालन नहीं किया।
कोर्ट ने अस्पतालों से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई छूट (ज़मीन देने के लिए) वापस क्यों न ले ली जाए। जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें शामिल हैं - सर गंगा राम हॉस्पिटल, BLK मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, मूलचंद खैरातीराम हॉस्पिटल, सेंटर फॉर साइट और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश यूनियन ऑफ़ इंडिया द्वारा मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और DDA के खिलाफ दायर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन पर दिया।
इस सिविल अपील में कोर्ट ने 2018 में अस्पतालों को केंद्र सरकार के 02.02.2012 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। इस आदेश में दिल्ली में गरीब लोगों के लिए मुफ़्त मरीज़ इलाज की पॉलिसी बनाई गई, जिसका पालन लैंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा रियायती दरों पर ज़मीन दिए गए प्राइवेट अस्पतालों को करना था। इसमें 25% OPD और 10% IPD मरीज़ों को मुफ़्त इलाज का प्रावधान था।
GNCTD द्वारा दायर एक कंप्लायंस एफिडेविट से कोर्ट ने हाल ही में देखा कि कुछ अस्पतालों ने 2018 के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। फिर भी दिल्ली में अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, सरकार द्वारा DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और MCD को भेजे गए मैसेज का या तो जवाब नहीं दिया गया या उन पर कार्रवाई नहीं की गई और पूरी कार्रवाई "बहुत लापरवाही से" की गई।
इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने गलती करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए GNCTD के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया। सभी अधिकारियों, यानी DDA, LDO और MCD को नोडल ऑफिसर को जवाब देने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने कहा,
"अगर ऊपर बताए गए ऑफिस की तरफ से कोई कमी पाई जाती है, तो नोडल ऑफिसर इस कोर्ट को बताने और एक्शन लेने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।"
जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया, वे निम्नलिखित हैं:
1. आर्य वैद्यशाला कोट्टक्कल
2. कैलाश दीपक अस्पताल
3. FLT. LT. राजन फोर्टिस हॉस्पिटल
4. दिल्ली ENT हॉस्पिटल
5. MGS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
6. माई कमली वाली हॉस्पिटल
7. मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (प्रेस एन्क्लेव)
8. मूल चंद खैरातीराम हॉस्पिटल
9. प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
10. सीता राम भारती हॉस्पिटल
11. वेंकटेश्वर हॉस्पिटल
12. विनायक हॉस्पिटल
13. VIMHANS हॉस्पिटल
14. मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल
15. एक्शन कैंसर हॉस्पिटल
16. आयुष्मान हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज़
17. बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर
18. बेंसप्स हॉस्पिटल
19. बिमला देवी हॉस्पिटल
20. BLK कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल (BLK Max)
21. सेंटर फॉर साइट
22. धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल
23. फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल
24. गुरु हरकिशन हॉस्पिटल
25. हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी हॉस्पिटल (HAHC)
26. ह्यूमन केयर चैरिटेबल हॉस्पिटल
27. इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ सेंटर
28. जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल
29. जीवन अनमोल हॉस्पिटल
30. मधुकर रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल
31. महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग
32. यथार्थ हॉस्पिटल
33. महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल (द्वारका)
34. महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल
35. माता चानन देवी हॉस्पिटल
36. मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (पटपड़गंज)
37. मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (शालीमार बाग)
38. नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट
39. पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल
40. R.L.K.C. हॉस्पिटल
41. रेड क्रॉस जनरल मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल
42. राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी
43. राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नीति बाग
44. सरोज हॉस्पिटल
45. शांति मुकंद हॉस्पिटल
46. श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल
47. सर गंगा राम हॉस्पिटल
48. सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल
49. स्वामी परमानंद प्राकृतिक हॉस्पिटल
50. संतोम हॉस्पिटल
51. श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट