'द केरला स्टोरी' मूवी : सुप्रीम कोर्ट 15 मई को केरल हाईकोर्ट के फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

Update: 2023-05-09 07:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट 15 मई 2023 को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है, जिसमें विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जो 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने किया।

सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामला कुछ अत्यावश्यक है और कहा,

"यह केरल की कहानी से संबंधित है। इसमें किसी प्रकार की तात्कालिकता है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उन्होंने अंतरिम रोक से इनकार कर दिया है।"

उनके अनुरोध पर अदालत 15 मई 2023 को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई।

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस शामिल खंडपीठ ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ने केवल इतना कहा कि यह 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित' है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया है।

खंडपीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है और निर्माताओं ने डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने निर्माता की यह दलील भी दर्ज की कि फिल्म का टीज़र, जिसमें दावा किया गया कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को आईएसआईएस में भर्ती किया गया, उसको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दिया जाएगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए फिर से हाईकोर्ट जाने को कहा था।

सीजेआई ने कहा,

"आपको एक्टर्स, निर्माता के बारे में सोचना चाहिए- उन्होंने सभी ने अपना श्रम लगा दिया। आपको फिल्मों के बने रहने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। बाजार तय करेगा कि क्या यह निशान तक नहीं है।"

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