सुप्रीम कोर्ट ने BCI के आदेश को 'कठोर' करार देते हुए वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति द्वारा किसी अन्य वकील के खिलाफ अस्पष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए वकील पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगाई।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया और ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस छह महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के लिए कहा गया।
अदालत ने शिकायतकर्ता पर लागत लगाने पर रोक लगाते हुए कहा,
“हालांकि, BCI की अनुशासनात्मक समिति ने शिकायत खारिज करते हुए अपीलकर्ता पर 50,000/- का जुर्माना लगाया और बहुत कठोर आदेश पारित किया कि यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया तो अपीलकर्ता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। हम विवादित आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाते हैं, जिसके द्वारा जुर्माना लगाया गया और जुर्माना जमा न करने के परिणामों का प्रावधान किया गया।''
शिकायतकर्ता और प्रतिवादी क्रमशः सगे बहन-भाई हैं। शिकायतकर्ता बहन ने आरोप लगाया कि उसका भाई-प्रतिवादी उसे अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक भाषा में ईमेल लिखकर लगातार परेशान कर रहा है। अपने भाई द्वारा की गई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ ही शिकायतकर्ता ने इस मामले को एडवोकेट एक्ट, 1961 के प्रावधानों और BCI द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य पेशेवर कदाचार के दायरे में लाया।
BCI की अनुशासन समिति ने दिनांक 02.11.2023 के आदेश के तहत शिकायत को अस्पष्ट और एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज किया। समिति ने शिकायतकर्ता को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के कल्याण कोष में 50,0001 रुपये जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस छह महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
जब मामला 25 जनवरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो अदालत ने शिकायत खारिज करने के संबंध में अनुशासनात्मक समिति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।
कोर्ट ने कहा था,
"जहां तक अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत की अस्वीकृति के संबंध में निष्कर्ष का सवाल है, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।"
इसके अलावा, अदालत ने अपीलकर्ता को BCI को भी पक्षकार प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया और 15 मार्च, 2024 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया।
लालताक्ष जोशी, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।