सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए दिसंबर 2024 में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट-2025 (CLAT-2025) के नतीजों को चुनौती देने वाली अन्य हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संघ द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका में यह आदेश पारित किया।
खंडपीठ ने आदेश दिया कि रिकॉर्ड को अन्य हाईकोर्ट से 7 दिनों के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।
दिसंबर, 2024 में आयोजित CLAT-2025 परीक्षा के परिणामों के विरुद्ध दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और पंजाब एंड हरियाणा के हाईकोर्ट्स में याचिकाएं लंबित हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि पहली याचिका वहां दायर की गईं।
दिसंबर, 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे और उन्होंने संघ से याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा। जब संघ ने एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध अपील की तो खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उन्हें प्रथम दृष्टया एकल पीठ के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली।
केस टाइटल: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनाम मास्टर आदित्य सिंह, माइनर | टीपी(सी) 000046 - 000054 / 2025