सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना याचिका पर 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सोमवार (27 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 6 अक्टूबर को कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मांग की गई।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
16 अक्टूबर को SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जस्टिस कांत की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस याचिका का समर्थन किया।
हालांकि, खंडपीठ ने अवमानना कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर संदेह व्यक्त किया और पूछा कि क्या इससे यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा होगा। यह बताते हुए कि सीजेआई बीआर गवई ने स्वयं उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया, खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देना ही समझदारी होगी। खंडपीठ ने यह भी पूछा कि क्या उसे इस मामले पर समय देना चाहिए, जिसका बेहतर उपयोग ज़्यादा ज़रूरी मामलों में किया जा सकता है।
सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि यह मामला संस्था के सम्मान से जुड़ा है और बताया कि हमलावर अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए मीडिया में बयान दे रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन यूज़र्स पर भी चिंता जताई, जो चीफ जस्टिस पर हमले का महिमामंडन कर रहे हैं और कहा कि ऐसे पोस्ट के ख़िलाफ़ "जॉन डो" आदेश की भी मांग की जा रही है।
Case : SUPREME COURT BAR ASSOCIATION v. RAKESH KISHORE | CONMT.PET.(Crl.) No. 1/2025