सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के आदेश का उल्लंघन करने पर HDFC Bank और अधिकारियों के खिलाफ FIR खारिज की

Update: 2024-10-23 03:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने HDFC Bank Ltd के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का उल्लंघन करने के लिए दर्ज आपराधिक मामला खारिज किया, जिसमें आयकरदाता के बैंक अकाउंट, सावधि जमा और लॉकरों के संचालन को रोकने के लिए कहा गया था।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें आयकर विभाग के आदेश का उल्लंघन करने और करदाता को बैंक लॉकर के संचालन के संबंध में निषेधात्मक आदेश लागू होने पर बैंक लॉकर संचालित करने की अनुमति देने के लिए HDFC Bank के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामला खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।

इस मामले में, आयकर विभाग ने करदाता के बैंक अकाउंट, सावधि जमा और लॉकर के संचालन को रोकने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 132 (3) के तहत अपीलकर्ता/बैंक को नोटिस जारी किया। बाद में विभाग ने करदाताओं को बैंक अकाउंट संचालित करने की अनुमति दी, लेकिन सावधि जमा और बैंक लॉकर के संचालन पर यथास्थिति बनाए रखी।

अपीलकर्ता/बैंक अधिकारियों के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने करदाता को बैंक लॉकर संचालित करने की अनुमति देकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का उल्लंघन किया। परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 37, 120बी, 201, 206, 217, 406, 409, 420 और 462 के तहत FIR दर्ज की गई।

अपीलकर्ता/बैंक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि FIR रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि अगर FIR को सच मान लिया जाए तो यह किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करता है। इसके अलावा, FIR अपीलकर्ता-बैंक के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अपराध करने के लिए कोई भी कारण दिखाने में विफल रही।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से पेश एडवोकेट मनीष कुमार ने FIR रद्द न करने के हाईकोर्ट के निर्णय को उचित ठहराया। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों का पता लगाने के लिए मिनी-ट्रायल नहीं कर सकता, जिसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पूर्ण-विकसित ट्रायल में बेहतर तरीके से तय किया जा सकता है।

अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस गवई द्वारा लिखित निर्णय ने बताया कि उक्त अपराधों के प्रावधानों के आवश्यक तत्वों को अपीलकर्ता/बैंक को उक्त अपराधों के लिए बुक करने के लिए पूरा नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा,

“अपीलकर्ता-बैंक न्यायिक व्यक्ति है। इस तरह, मेन्स रीया का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, FIR और शिकायत को उनके अंकित मूल्य पर पढ़ने पर भी यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता-बैंक या उसके कर्मचारियों ने किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया था। इस तरह के प्रलोभन के समय मेन्स रीया मौजूद था। ऐसे में धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए तत्व उपलब्ध नहीं होंगे।

“आपराधिक विश्वासघात (धारा 409 आईपीसी) के तहत मामला लाने के लिए यह इंगित करना होगा कि जिस व्यक्ति को संपत्ति सौंपी गई, उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया, या उसे अपने उपयोग में बदल लिया, या बेईमानी से उसका उपयोग किया है, या उस संपत्ति का निपटान किया।”

कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता बैंक को कोई संपत्ति नहीं सौंपी गई, इसलिए धारा 462 आईपीसी के तत्व भी लागू नहीं होते।

अदालत ने कहा,

“इसी तरह, चूंकि आईपीसी की धारा 206, 217 और 201 के तहत अपराधों के लिए मेन्स रीआ की आवश्यकता होती है, इसलिए उक्त धाराओं के तत्व भी अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ उपलब्ध नहीं होंगे। FIR/शिकायत यह भी नहीं दर्शाती है कि अपीलकर्ता बैंक और उसके अधिकारियों ने किसी भी सामान्य इरादे से काम किया या जानबूझकर किसी कथित अपराध के कमीशन में सहयोग किया। ऐसे में आईपीसी की धारा 34, 37 और 120बी के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे।''

भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले को लागू करते हुए अदालत ने FIR रद्द करने के लिए यह उचित मामला पाया, क्योंकि FIR या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

अदालत ने कहा,

"22 नवंबर, 2021 को पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई केस नंबर 549/2021 की पहली सूचना रिपोर्ट, अपीलकर्ता-बैंक के एग्जीबिशन रोड शाखा, पटना में कार्यरत कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 37, 120बी, 201, 206, 217, 406, 409, 420 और 462 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी खारिज की जाती है। अपीलकर्ता-बैंक के लिए अलग रखी जाती है।"

तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य।

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