बलात्कार पीड़िता समाज के भेदभाव का सामना करती है : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता की याचिका पर झारखंड प्रशासन को निर्देश जारी किए
बलात्कार की एक पीड़िता न केवल एक मानसिक आघात सहती है, बल्कि समाज के भेदभाव से भी ग्रस्त होती है, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा।
पीड़िता ने 2019 में एक रिट याचिका दायर करके शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि उसकी 1998 में बसंत यादव से जबरन शादी की थी। उसने आगे कहा कि यादव को तलाक देने से पहले शादी से एक बच्चा था और उसके साथ मोहम्मद अली (जिसे बाद में दोषी ठहराया गया था) और तीन अन्य आरोपियों ने बलात्कार किया। यह प्रस्तुत किया गया कि, वह बलात्कार पीड़िता है, जिसकी पहचान का मीडिया ने खुलासा किया और यह जानने के बाद कि वह बलात्कार पीड़िता है, कोई भी उसे किराए पर आवास देने के लिए तैयार नहीं है; कि उसे परिवार के दोस्तों या समाज से कोई मदद नहीं मिल रही है, वह तीन बच्चों के साथ है, उसके पास बचने का कोई साधन नहीं है और वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, कि प्रशासन, मीडिया और समाज ने उसे ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है जिसमें कोई सुरक्षा नहीं, कोई नौकरी नहीं और भविष्य में कोई आश्रय नहीं है।
इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और यह भी कि राज्य ने बताया कि महिला ने कई शिकायतें दर्ज की हैं।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि वह सभी प्राधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़िता के रूप में उपचार की हकदार है।
पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
(1) उपायुक्त, रांची को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को जिला रांची के किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए जहां याचिकाकर्ता रह रही है और बच्चों के 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये किया जाएगा।
(2) उपायुक्त, रांची याचिकाकर्ता के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत घर प्रदान करने के मामले में भी विचार कर सकते हैं जिसमें याचिकाकर्ता को आवास प्रदान किया जा सकता है।
(3) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची और अन्य सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और जो सही और उचित लगे, वैसे उपाय करेंगे।
(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर, याचिकाकर्ता को कानूनी सेवाओं को प्रस्तुत करेगा, जो याचिकाकर्ता के हित को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।
पीठ ने निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2019) 2 SCC 703 में की गई टिप्पणियों को भी दोहराया कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में पीड़िता का नाम नहीं छाप सकता है या प्रकाशित नहीं कर सकता है। एक सुदूर तरीके से ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा ना करें जिससे पीड़ित की पहचान की जा सके और जो उसकी पहचान को बड़े पैमाने पर जनता को बताए।
पीठ ने कहा कि धारा 228 ए के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को कानून का पालन करना है।
केस: एक्स बनाम झारखंड राज्य ( रिट याचिका संख्या 1352/ 2019)
पीठ: जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह
उद्धरण: LL 2021 SC 29
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