सुप्रीम कोर्ट ने दो वकीलों को घायल करने के आरोपी लॉ स्टूडेंट को अग्रिम जमानत दी

Update: 2023-11-24 08:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (22 नवंबर को) उन लॉ स्टूडेंट को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर अपने चैंबर के अंदर दो वकीलों को घायल करने का आरोप है।

इससे पहले, स्टूडेंट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की हैदराबाद पीठ के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि आरोपी व्यक्तियों ने वकीलों के चैंबर में प्रवेश किया और दोनों वकीलों के साथ मारपीट की, याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने कहा,

"चूंकि याचिकाकर्ताओं ने परिसर में घुसपैठ की है और शिकायकर्ता दोनों वकील और एक अन्य पर हमला किया, यह अदालत अग्रिम जमानत की राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि वकील द्वारा दायर शिकायत में आरोपी व्यक्तियों पर महिला वकील के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा अतिक्रमण का भी आरोप लगाया गया।

कहा गया,

“शिकायतकर्ता ने 27.07.2023 को लिखित शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन याचिकाकर्ताओं ने उनके कार्यालय में अतिक्रमण किया और कार्यालय में शिकायतकर्ता और महिला वकील दोनों पर हमला किया। वास्तव में शिकायतकर्ता को चेहरे और आंख पर चोटें आईं। महिला वकील के साथ मारपीट की गई, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है।”

इन तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, आरोपी व्यक्तियों ने एक अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि इस स्तर पर अपीलकर्ताओं को हिरासत में रखने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी अन्य गंभीर कारण के अभाव में अपीलकर्ताओं की हिरासत उचित नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं और घायल वकीलों के बीच परस्पर विरोधी शिकायतें हैं। अपीलकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने वकील को गंभीर चोटें पहुंचाईं। हालांकि, हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली, जो अपीलकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ को उचित ठहरा सके। ऐसी कोई अन्य विकट परिस्थितियां भी नहीं हैं, जो जांच के चरण में उनकी हिरासत को उचित ठहरा सकें।''

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने अपील की अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं। इसने अपीलकर्ताओं को आरोप पत्र दाखिल होने तक सप्ताह में एक बार प्रत्येक शनिवार शाम 5.00 बजे जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को जमानत पर रहते हुए गवाहों के साथ हस्तक्षेप या प्रभावित नहीं करना है।

केस टाइटल: मीर शुजाथ अली खान आदि बनाम तेलंगाना राज्य, डायरी नंबर- 43095 - 2023

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