सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह को नई नियुक्ति होने तक TDSAT अध्यक्ष के रूप में काम करते रहने के लिए कहा

Update: 2021-06-03 08:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह को नई नियुक्ति होने तक दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के अध्यक्ष के रूप में काम जारी रखने का निर्देश दिया।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने यह निर्देश मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया है।

पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति सिंह को नई नियुक्ति होने तक 3 महीने तक रहना था। चूंकि नई नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, इसलिए केंद्र ने सीजेआई रमना को लिखा है कि नई अध्यक्ष के चयन के लिए समिति का गठन किया जाए।

31 मार्च को केंद्रीय मंत्रालय ने TDSAT के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्हें 20 अप्रैल तक पद छोड़ने के लिए कहा गया था। इस पत्र में नए ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश का हवाला दिया गया था, जिसके अनुसार, अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल से अधिक नहीं हो सकता है।

इस पत्र को ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने चुनौती दी थी।

पीठ ने आदेश दिए,

"एजी की प्रस्तुतियाँ, असाधारण स्थिति और 31 मई, 2021 के पत्र के मद्देनजर, हमारा विचार है कि न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह नई नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं।"

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