अवैध कब्जे के लिए हर्जाना मांगने वाला दूसरा मुकदमा कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के बाद कायम रखा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-12-04 06:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कब्जे के लिए मुकदमा और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करने का मुकदमा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं। इसलिए परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करते हुए दायर किया गया दूसरा मुकदमा कब्जे के मुकदमे के बाद चलने योग्य है।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत मुकदमे को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के इनकार (और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि) को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही है।

इस मामले में पहला मुकदमा प्रतिवादी द्वारा कब्जे के लिए दायर किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान के लिए दायर किया गया। कब्जे के लिए पहला मुकदमा प्रतिवादी-वादी द्वारा 2006 में दायर किया गया, जिस पर 2010 में फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी-वादी ने जनवरी 2020 में दूसरा मुकदमा दायर किया, जिसमें अवैध कब्जे के लिए मुआवजे का दावा किया गया।

अपीलकर्ता (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने तर्क दिया कि दूसरे मुकदमे पर रोक लगा दी गई, क्योंकि पहले मुकदमे में नुकसान का दावा नहीं मांगा गया। अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम करण सिंह बनाम नकछड़ अहीर (1931) में इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया कि मेसने लाभ का दावा करने के लिए एक बाद का मुकदमा जहां पहले का मुकदमा कब्जे और मेसने का दावा करता है, मुकदमा दायर करने की तारीख तक का मुनाफा पहले ही तय हो चुका है, इसलिए यह कायम रखने योग्य है।

साधु सिंह बनाम प्रीतम सिंह आईएलआर (1976) 1 पी एंड एच 120 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले का भी संदर्भ दिया गया कि संपत्ति के कब्जे के लिए बाद में दायर किए गए मेस्ने प्रॉफिट के मुकदमे पर रोक नहीं है।

राम करण सिंह के मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सुडेरा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड 2022 लाइव लॉ (एससी) 744 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया। कोर्ट की राय है कि मेस्ने मुनाफे का दावा करने वाली कार्रवाई का कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ता है और कार्रवाई का कारण निरंतर जारी रहता है।

इन उदाहरणों के बाद न्यायालय ने माना कि दूसरा मुकदमा चलने योग्य है और वाद को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा,

"...कब्जे के लिए मुकदमा और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करने के लिए मुकदमा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं। हमारी राय में निर्णय के लिए अलग-अलग विचार किए जा रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करते हुए दूसरा मुकदमा दायर किया गया है। परिसर रखरखाव योग्य है।ट-ट''

अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वी गिरी उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट एस नागामुथु उपस्थित हुए।

केस टाइटल: मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एटीएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड।

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