COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया, BCI, राज्य बार काउंसिल को नोटिस

Update: 2020-07-22 10:52 GMT

 सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक बेंच बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को महामारी के चलते मुकदमेबाजी के घटते कार्य के कारण हुए नुकसान पर वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।

बेंच ने 2 सप्ताह के भीतर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल, प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और मान्यता प्राप्त हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया। बार एसोसिएशनों को यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि योग्य वकीलों के लिए राहत के लिए फंड क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता।

वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए स्वत: संज्ञान पर बीसीआई की याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि

" बीसीआई के पास जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए धन नहीं है। इसलिए इसने उत्तरदाताओं से उक्त बार काउंसिल के माध्यम से प्रत्येक राज्य के संबंधित बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं को 3 लाख रुपये का ब्याजमुक्त लोन दिया जाए जिसे सामान्य अदालती कामकाज शुरू होने के कम से कम 12 महीने बाद उचित मासिक किस्तों में चुकाना होगा। "

वकील एसएन भट के माध्यम से दायर याचिका में भारत संघ और संबंधित राज्य सरकारों को "बार एसोसिएशन के माध्यम से संबंधित संबंधित बार एसोसिएशन से विवरण मिलने के बाद अधिवक्ताओं के खातों में सीधे राशि जमा करके आवश्यक रूप से धन देकर वित्तीय सहायता करने के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई है।"

इस याचिका में आगे कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 से पूरे देश में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के लंबे समय तक बंद रहने से अधिवक्ताओं को उनकी आय का एकमात्र स्रोत होने से वंचित कर दिया गया है। यह रेखांकित किया गया है कि अधिकांश अधिवक्ताओं, विशेषकर युवाओं के पास कोई बचत नहीं है और वे केवल अपनी आजीविका के लिए अदालतों के कामकाज पर निर्भर हैं।

"उनमें से कुछ की स्थिति इतनी विकट है कि यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें, "दलील में कहा गया है।

बुधवार को बीसीआई के अध्यक्ष, वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा अदालत के सामने पेश हुए।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश को निर्धारित किया, यह देखते हुए कि "अभूतपूर्व संकट के समय अभूतपूर्व कदम उठाने की जरूरत होती है" जैसा कि महामारी ने नागरिकों के अधिकारों, और विशेष रूप से, कानूनी बिरादरी को "भारी नुकसान" पहुंचाया है।

"कानूनी बिरादरी आय से सीमित है - नियमों से बंधी हुई है। वैकल्पिक तरीकों से आय अर्जित करने की हकदार नहीं है। अदालतों को बंद करने से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसने उन्हें अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा और इसलिए, आजीविका को खोना पड़ा है। "

सीजेआई ने आगे कहा कि यह एक "विकट परिस्थिति" है और अदालतों के फिर से शुरू होने पर चिकित्सा सलाह ने निर्णय लिया है कि ऐसा करने से न्यायाधीशों, वकीलों और समान रूप से न्यायालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरा होगा।

तदनुसार, पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों के सभी मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी करना उचित माना, यह पूछने के लिए कि राहत के लिए योग्य अधिवक्ताओं के लिए कोई फंड क्यों स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

बेंच ने यह भी देखा कि ऐसे संस्थानों की वित्तीय सहायता के मानदंडों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, और इसलिए,भारत संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य

काउंसिल, साथ ही साथ प्रत्येक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को को नोटिस जारी किया।  

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