SC ने कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने के MHA के आदेशों के तहत HTMA के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई, अन्य याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया, जिसमें नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया गया है।
हालांकि, एक मामले में, पीठ ने MHA के दिशा- निर्देशों के अनुसार मज़दूरी का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ एक सप्ताह की अवधि के लिए
कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया। "इस बीच कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
" हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
उसी समय, इस पीठ ने अन्य मामलों में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया और अगले हफ्ते तक जवाब दाखिल करने को कहा। इनमें पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन, द ट्विन सिटी इंडस्ट्रियल इम्प्लॉईज एसोसिएशन, राजस्थान स्टील चैंबर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य, केरल स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स, टेक्नोमिन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर की गई ऐसी ही याचिकाओं में नोटिस जारी किया।
हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसमें अंतरिम आदेश पारित किया गया था) की याचिका को पीठ के समक्ष आइटम नंबर 9 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था जबकि अन्य मामलों को आइटम 25 और 27 से 35 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
इन सभी याचिकाओं में गृह सचिव द्वारा 29 मार्च को जारी आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (एल) के तहत शक्तियों के तहत निर्देश जारी किए गए:
"सभी कर्मचारी, चाहे वह उद्योग में हों या दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्थलों पर, नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के करेंगे, लॉकडाउन में जिस अवधि के दौरान उनके प्रतिष्ठान बंद हैं।"
MHA के दिशा- निर्देशों को अनुचित और मनमाना और नियोक्ताओं के व्यवसाय और व्यापार के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी। चूंकि लॉकडाउन के दौरान संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है, इसलिए नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों के पूर्ण वेतन का बोझ जारी रखना असंभव है, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क भी दिया कि ये दिशा- निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के दायरे से परे है।
दलीलों में कहा गया कि
"आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (एल) की व्याख्या करना, क्योंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों को मजदूरी का पूरा भुगतान करने के लिए निजी प्रतिष्ठान को निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार पर शक्ति का इस्तेमाल करना मनमाना और अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) और भारत के संविधान के 300A का उल्लंघन है।"