संजीव भट्ट ने ड्रग प्लांटिंग केस में ट्रायल के लिए टाइमलाइन तय करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

Update: 2023-02-17 16:10 GMT

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के दो दशक पुराने ड्रग जब्ती मामले में एक निर्धारित समय अवधि के भीतर मुकदमे को पूरा करने के आदेश का विरोध किया गया था।

विशेष अनुमति याचिका के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस सुस्थापित सिद्धांत के आधार पर चुनौती दी गई है कि 'जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय को खतम कर सकता है'।

याचिका में तर्क दिया गया है कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है और भट्ट को सुने बिना पारित किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 44 गवाहों की जांच की जानी बाकी है। यह तर्क दिया गया है कि, यह देखते हुए कि आज तक केवल 16 गवाहों की जांच की गई है, हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं होगा।

याचिका में जोर दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में परिकल्पित एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण करने के लिए, सभी गवाहों और दस्तावेजों की बिना किसी हड़बड़ी के जांच करने की आवश्यकता है।

जस्टिस गवई इस बात से नाराज थे कि भट्ट ने थोड़ी सी भी असुविधा होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने टिप्पणी की, "आपकी शिकायत क्या है? कल के स्थगन को भी आप इस अदालत के समक्ष चुनौती देते रहेंगे?”

भट्ट की ओर से पेश वकील ने खंडपीठ को सूचित किया कि उनका नेतृत्व वरिष्ठ वकील कर रहे थे, जो शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के समक्ष खड़े हैं। इसके अलावा, मूल शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर विचार करते हुए, जिसने वर्तमान कार्यवाही में एक पक्षकार आवेदन दायर किया है, खंडपीठ ने मामले को सोमवार (20 फरवरी, 2023) तक स्थगित कर दिया।

पृष्ठभूमि

भट्ट 1996 में बनासकांठा जिले में पुलिस अधीक्षक थे। भट्ट के अधीन जिला पुलिस ने 1996 में राजस्थान के एक वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने पालनपुर शहर में एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां बाद में रह रहे थे। .

हालांकि, राजस्थान पुलिस ने बाद में कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने के लिए झूठा फंसाया था। पूर्व पुलिस निरीक्षक आईबी व्यास ने 1999 में मामले की गहन जांच की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।

जून, 2018 में हाईकोर्ट ने मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी और भट्ट को सितंबर, 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद व्यास और भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 116, 119, 167, 204, 343 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 17, 18, 29 और 58(2) और 59(2)(बी)। 2021 में भट्ट ने दस्तावेज हासिल करने के लिए अर्जी दाखिल की थी जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

भट ने इसे चुनौती देते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 9 महीने के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश देने वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

10.06.2022 को, हाईकोर्ट ने विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अनुरोध पर मुकदमे के समापन के लिए दी गई अवधि को बढ़ा दिया। 06.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश ने पुन: 6 माह की मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को 31.03.2023 तक मुकदमे को पूरा करने के लिए कहा।

अप्रैल 2011 में, भट्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था।

उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के दिन 27 फरवरी, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोदी द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लेने का दावा किया, जब कथित तौर पर राज्य पुलिस को हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने हालांकि मोदी को क्लीन चिट दे दी। 2015 में, भट्ट को "अनधिकृत अनुपस्थिति" के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया था।

अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मामलों के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया।

वह वर्तमान में जुलाई 2019 में अपनी सजा के बाद 1990 के हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।


[केस टाइटल: संजीव कुमार राजेंद्रभाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य SLP(Crl) No. 2023/2023)]

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