RG Kar Protest : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा महिलाओं को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में CBI जांच के निर्देश पर रोक लगाई
RG Kar मेडिकल कॉलेज में बलात्कार-हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई 2 महिलाओं को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की CBI जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य सरकार से उन आईपीएस अधिकारियों (महिला अधिकारियों सहित) की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा, जिन्हें CBI के बजाय हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (SIT) में शामिल किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं RG Kar मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आयोजित नबन्ना अभिजन मार्च में शामिल थीं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, POCSO Act और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दोनों महिलाओं पर मामला दर्ज किया। गिरफ़्तार होने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में मारपीट के आरोप लगाए।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। अपील में खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सुधार गृह की मेडिकल रिपोर्ट हिरासत में यातना का संकेत देती है।
"बहुत परेशान करने वाली बात यह है कि अलग-अलग अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की मेडिकल स्थिति की रिकॉर्डिंग में विसंगति है। POCSO जज ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सुधार गृह के मेडिकल अधिकारी ने पैरों और पीठ में रक्तगुल्म और दर्द दर्ज किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के कारण इस रिकॉर्डिंग पर विवाद नहीं किया जा सकता। चौंकाने वाली बात यह है कि जब आरोपी को पहले सरकारी मेडिकल अस्पताल, डायमंड हार्बर के समक्ष पेश किया गया तो कहा गया कि कोई बाहरी चोट नहीं थी। यह स्पष्ट विसंगति दर्शाता है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता को आघात तब हुआ जब वे पुलिस हिरासत में थे।"
यह भी कहा गया कि घटना की प्रकृति के कारण पुलिस को इसकी जांच करने की अनुमति देने से हितों का टकराव होगा।
केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम रेबेका खातून मोल्ला @ रेबेका मोल्ला और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 15481/2024