केवल आपराधिक अपील के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक अपील लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है।
मामले में आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468, 471, 477 ए सहपठित धारा 13 (2) सहपठित और 13(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके खिलाफ उसने अपील दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि मामले में सजा को घटाकर एक साल कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील विचाराधीन है।
अपीलकर्ता ने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उसे मौखिक रूप से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित होने के कारण पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है।
इसलिए एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन दायर करके उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई को उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति देने का निर्देश देने की मांग की। पासपोर्ट 12.11.2017 को समाप्त हो गया। सीबीआई ने याचिका का विरोध किया और कहा कि पासपोर्ट का नवीनीकरण तभी हो सकता है जब आवेदन संबंधित निचली अदालत से अनुमति प्राप्त कर ले। उन्होंने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6.2 की निम्नलिखित धाराओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण के पास उसके द्वारा दायर आपराधिक अपील की लंबितता को देखते हुए पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने की शक्ति है।
(ई) कि आवेदक को अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान, भारत में एक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उस संबंध में कम से कम दो साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।
(एफ) आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है;
इन प्रावधानों का जिक्र करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, "पासपोर्ट से इनकार केवल उस मामले में हो सकता है जहां एक आवेदक को 5 साल की अवधि के दौरान नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए आवेदन की तारीख के तुरंत बाद दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। धारा 6.2 (एफ) ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां आवेदक आपराधिक अदालत में मुकदमे का सामना कर रहा है। बेशक, वर्तमान में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अभी भी आपराधिक अपील के अधीन है। उसे जो सजा भुगतनी है, वह एक वर्ष की अवधि की है। पासपोर्ट प्राधिकरण आपराधिक अपील के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं कर सकता है।"
अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को आपराधिक अपील लंबित होने से संबंधित आपत्ति उठाए बिना आवेदक के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया।
केस और सिटेशन: वंगला कस्तूरी रंगाचार्युलु बनाम सीबीआई एलएल 2021 एससी 533
केस नबंर और तारीख: सीआरए 1342/2017 | 27 सितंबर 2021
कोरम: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई