पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने का वचन दिया

Update: 2024-12-20 12:19 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ कार्यवाही पूरी कर ली, जब इसके कार्यवाहक अध्यक्ष मिस्टर जसदेव सिंह बराड़ ने नया वचन दिया कि एसोसिएशन वकीलों की हड़ताल के संबंध में पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 19 दिसंबर, 2024 को बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित नए प्रस्ताव पर गौर किया।

13 दिसंबर को न्यायालय ने कार्यकारी समिति के उन सदस्यों को फटकार लगाई, जिन्होंने हड़ताल से दूर रहने के लिए बिना शर्त वचन देने के प्रस्ताव का विरोध किया।

खंडपीठ ने पाया कि कार्यकारी समिति के सभी सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा पहले दायर किए गए वचन से सहमत थे।

आदेश में कहा गया:

“पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कार्यवाहक अध्यक्ष मिस्टर जसदेव सिंह बराड़ द्वारा नया वचनबद्धता दायर की गई। इसमें दर्ज है कि 19 दिसंबर 2024 को बुलाई गई नई कार्यकारी समिति की बैठक में कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों ने कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा पहले से दायर वचनबद्धता पर सहमति व्यक्त की। आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस मामले को इस स्पष्ट अवलोकन के साथ बंद मानते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वचनबद्धता से बंधा रहेगा।”

न्यायालय ने आगे कोई निर्देश आवश्यक नहीं पाया और औपचारिक रूप से मामले को बंद कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बार एसोसिएशन वचनबद्धता से बंधा रहेगा।

केस टाइटल- मेसर्स एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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