'पुलिस ब्रीफिंग का परिणाम मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया; पुलिस महानिदेशकों से सुझाव देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को तीन महीने की अवधि के भीतर पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग पर एक व्यापक मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को मैनुअल के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के इनपुट पर विचार किया जाए।
विचाराधीन मामला दो महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है: पहला, मुठभेड़ों की स्थिति में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, और दूसरा, चल रही आपराधिक जांच के दौरान मीडिया ब्रीफिंग करते समय पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
पहले मुद्दे को पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य के 2014 के फैसले में संबोधित किया जा चुका है, न्यायालय अब बाद वाले पर विचार कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे के बढ़ते महत्व पर जोर दिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग के उभरते परिदृश्य के मद्देनजर।
उन्होंने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक हित की कई परतें शामिल हैं, जिनमें जांच के दौरान जनता का जानने का अधिकार, जांच प्रक्रिया पर पुलिस के खुलासे का संभावित प्रभाव, आरोपियों के अधिकार और न्याय का समग्र प्रशासन शामिल है।
न्यायालय ने पहले सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन को सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया था। शंकरनारायणन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रश्नावली वितरित की थी, जिनमें से कुछ से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इसके अलावा, मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।
सीनियर एडवोकेट ने सिफारिश की कि हालांकि मीडिया को रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सूचना के स्रोत, जो अक्सर सरकारी संस्थाएं हैं, को विनियमित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य घटनाओं के कई संस्करणों को मीडिया में प्रस्तुत होने से रोकना है, जैसा कि पिछले मामलों में हुआ है।
उन्होंने कहा-
"हम मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते। लेकिन स्रोतों को रोका जा सकता है। क्योंकि स्रोत राज्य है। यहां तक कि आरुषि मामले में भी मीडिया को कई संस्करण दिए गए।"
इसे ध्यान में रखते हुए, एमिकस ने मैनुअल तैयार करने के उद्देश्य से विचार करने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट (एलएपीडी) और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (एनवाईपीडी) की मीडिया रिलेशंस हैंडबुक के साथ-साथ यूके के मुख्य पुलिस अधिकारियों के यूनियन को जारी कम्यूनिकेशन एडवाइजरी, और सीबीआई नियमावली से लिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार, निष्पक्ष जांच के आरोपी के अधिकार और पीड़ितों की गोपनीयता के बीच नाजुक संतुलन पर जोर दिया गया।
कोर्ट ने आदेश में कहा, "किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में यह संदेह भी पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। मीडिया रिपोर्ट पीड़ितों की निजता का भी उल्लंघन कर सकती है।"
अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने अद्यतन दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि मौजूदा दिशानिर्देश एक दशक पहले बनाए गए थे, और अपराध की मीडिया रिपोर्टिंग तब से काफी विकसित हुई है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
अदालत ने माना कि मीडिया को बताई गई जानकारी की प्रकृति पीड़ितों और आरोपी व्यक्तियों की उम्र और लिंग जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।
न्यायालय ने आगे रेखांकित किया कि पुलिस के खुलासे का परिणाम "मीडिया-ट्रायल" नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खुलासे के परिणामस्वरूप मीडिया ट्रायल न हो ताकि आरोपी के अपराध का पूर्व-निर्धारण हो सके।"
गृह मंत्रालय को व्यापक मैनुअल तैयार करने के लिए आदेश की तारीख से तीन महीने की समय सीमा दी गई है।
एक महीने के भीतर सभी डीजीपी को दिशानिर्देशों के लिए अपने सुझाव गृह मंत्रालय को बताने होंगे और एनएचआरसी की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह तीन महीने के भीतर इस कार्य को समाप्त कर लेगा और दिशानिर्देशों की एक प्रति एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और एनएचआरसी की वकील सुश्री शोभा गुप्ता को प्रदान की जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होनी है.
केस टाइटल: पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य | सीआरएलए नंबर 1255/1999