लॉरेंस बिश्नोई के टीवी इंटरव्यू की जांच की मांग वाली याचिका खारिज

Update: 2023-03-20 16:46 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हालिया टीवी इंटरव्यू की जांच की मांग संबंधी एक याचिका को वापस लेने के आग्रह पर खारिज कर दिया गया।

चंडीगढ़ के एक वकील गौरव भैया ने याचिका दायर की थी।

जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने उन्हें इस संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की स्वतंत्रता दी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली।

याचिकाकर्ता ने जेल परिसर से बिश्नोई का इंटरव्यू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश देने की की थी।

बिश्नोई के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और फिरौती के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।

हाल ही में बिश्नोई के दो इंटरव्यू, कथित तौर पर एक वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड किए गए, जिसे एक निजी टीवी चैनल ने प्रसारित किया ‌था। बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हो गया। बिश्नोई को बठिंडा की हाई ‌सिक्योरिटी जेल में बंद किया गया है।

हालांकि, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि संबंधित इंटरव्यू राज्य की किसी भी जेल के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए गए थे।

अपने इंटरव्यूों में, अन्य बातों के अलावा, बिश्नोई ने दावा किया कि उन्हें गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की योजना के बारे में पहले से पता था। उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

केस टाइटल- गौरव भैय्या गिल्होत्रा और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [CRM-M-14035-2023]

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