सिर्फ इसलिए कि एक सिविल उपचार मौजूद है, आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

Update: 2021-03-12 07:04 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सिविल उपचार का अस्तित्व अपने आप में एक आधार नहीं है।

जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने टिप्पणी की,

केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के कहने पर शुरू किए गए अनुबंध या मध्यस्थ कार्यवाही को भंग करने के लिए एक उपाय प्रदान किया गया है, जो कि न्यायालय द्वारा किसी निष्कर्ष पर आने के लिए खुद को नहीं रोकता है कि सिविल उपचार एकमात्र उपाय है, और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत किसी भी तरीके से, इस तरह की कार्यवाही को रोकने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

इस मामले में, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 34 के तहत अपराध करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। अपील में, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही रद्द की कि जहां बिक्री के लिए एक समझौता है और उसके कथित उल्लंघन के लिए उसके बाद समाप्ति है, और इसलिए यहां मध्यस्थ कार्यवाही लंबित है, ऐसे विवाद सिविल विवाद हैं, आपराधिक कार्यवाही होगी कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

पीठ ने कहा,

"पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मामले में शामिल मामला एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपराधिक मुकदमे को शॉर्ट- सर्किट किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में सही नहीं था। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से दो परिस्थितियों पर टाला है, (i) यह अनुबंध के कथित उल्लंघन के कारण बेचने के समझौते की समाप्ति का मामला था और (ii) तथ्य यह है कि मध्यस्थ कार्यवाही अपीलकर्ताओं के कहने पर शुरू की गई। हाईकोर्ट द्वारा देखे गए दोनों कथित हालात, कानून के लिहाज से टिकने वाले नहीं हैं। वर्तमान शिकायत / एफआईआर / चार्जशीट में बताए गए तथ्य वास्तव में वाणिज्यिक लेनदेन का खुलासा करते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही हो जिससे इस तरह के लेन-देन से धोखाधड़ी का अपराध बाहर हो जाएगा। दरअसल इस लेनदेन के दौरान कई बार धोखाधड़ी की गई और ये धारा 415, 418 और 420 आईपीसी के तहत तहत आता है।"

पीठ ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, शिकायत / एफआईआर / चार्जशीट में लगाए गए आरोप के आधार पर इसकी संपूर्णता की जांच की जानी चाहिए और उस स्तर पर उच्च न्यायालय मामले में जाने या इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए दायित्व के तहत नहीं था।

अदालत ने कहा,

"शिकायत / एफआईआर / चार्जशीट के चेहरे पर जो कुछ भी दिखाई देता है, उसे बिना किसी गंभीर परीक्षण के ध्यान में रखा जाएगा। ये अपराध शिकायत / एफआईआर / चार्जशीट और अन्य दस्तावेज़ी सबूतों पर, साफ नज़र आते हैं, अगर हैं, रिकॉर्ड पर ... उच्च न्यायालय की निहित शक्ति का प्रयोग एक असाधारण शक्ति है जिसका शिकायत या एफआईआर / चार्जशीट की जांच करने से पहले बड़ी सावधानी और परिश्रम के साथ प्रयोग करना पड़ता है, परीक्षण के लिए इसकी शुरुआत में अभियोजन पक्ष के लिए यह तय करने में कि क्या मामला दुर्लभतम मामला है।"

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने पाया कि अपराध से अभियुक्तों को जोड़ने के लिए आपराधिक कार्यवाही के रिकॉर्ड के रूप में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी।

केस: प्रीति सराफ बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य [सीआरए 296/ 2021]

पीठ : जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस अजय रस्तोगी

वकील : वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम, एएसजी ऐश्वर्या भाटी

उद्धरण: LL 2021 SC 154

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