हाथ से मैला ढोना | 'पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इसमें लगे हुए हैं, पुनर्वास के बारे में क्या?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

Update: 2023-07-14 04:17 GMT

Manual Scavenging case

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा कि क्या मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है।

जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस रवींद्र भट ने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मुआवजे के अलावा पूछा कि क्या हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है?

उन्होंने पूछा,

“पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इसमें लगे हुए हैं। पुनर्वास के बारे में क्या? आप 5 से 10 लाख का मुआवजा दे सकते हैं, क्या वे किसी अन्य प्रकार के रोजगार में लग जाते हैं? क्या कोई योजना है?”

कोर्ट ने पहले केंद्र को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने केंद्र से 11 एससीसी 224 में रिपोर्ट किए गए 2014 के फैसले "सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" में जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण में उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था।

एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने आज अदालत को केंद्र द्वारा अपनाए गए व्यावहारिक तरीकों और हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान के सर्वेक्षण के लिए समयसीमा के बारे में बताया। एएसजी ने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक 05.07.2023 को हुई।

जस्टिस भट्ट ने एएसजी द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के आंकड़ों के बारे में पूछा कि अधिनियम पारित होने के बावजूद आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं।

उन्होंने पूछा,

“पिछले सर्वेक्षण में आपने कहा कि केवल 8000 है, नवीनतम सर्वेक्षण में आप कहते हैं कि 44,000 हैं। अगर आप सही हैं तो कार्रवाई के बाद आंकड़े कम होने चाहिए थे। लेकिन आपके ही आंकड़े कह रहे हैं कि ये कम से कम 5 गुना बढ़ा है।''

एएसजी ने केंद्र द्वारा 'स्वच्छता अभयान' नाम से लॉन्च किए गए ऐप के बारे में भी कोर्ट को बताया, जहां कोई व्यक्ति अस्वच्छ शौचालयों और मैनुअल स्कैवेंजिंग का डेटा ऐप पर अपलोड कर सकता है और डेटा को जिला प्रशासन द्वारा सत्यापित किया जाता है।

जस्टिस भट्ट ने इस पर पूछा,

“यह स्वैच्छिक प्रयास पर छोड़ दिया गया। कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं? यह प्रयास है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी क्या है? राज्य का मुख्य कर्तव्य क्या है, जब वह इसे अधिनियमित करता है और निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाता है?”

न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी के परमेश्वर ने भी न्यायालय को अधिनियम की योजना और नवीनतम आंकड़ों से अवगत कराया। एमिक्स क्यूरी ने बताया कि जहां तक अधिनियम के कार्यान्वयन का सवाल है तो जो व्यापक मुद्दे सामने आते हैं, वे हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान, पुनर्वास, मुआवजा से संबंधित हैं।

जस्टिस अरविंद कुमार ने एमिक्स क्यूरी से पूछा कि हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान कैसे की जानी प्रस्तावित है।

उन्होंने पूछा,

“तालुका स्तर पर यदि आप उनसे सर्वेक्षण करने के लिए कहेंगे तो आंकड़े संदिग्ध हो सकते हैं। यह सभी के लिए जीत की स्थिति है, जो व्यक्ति इसे करता है, वह इसे आजीविका के लिए करता है। इसलिए वह रिपोर्ट नहीं करना चाहता, लाभार्थियों को अपनी सेवाएं खोनी पड़ेंगी। वे रिपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरों को शायद पता न हो। आप इससे कैसे उबरेंगे?”

एमिक्स क्यूरी ने बताया कि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संस्थानों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच करने की जरूरत है कि केंद्र कैसे राज्यों के बीच प्रभावी ढंग से समन्वय कर सकता है, न कि केवल निगरानी कर सकता है और डेटा मंगा सकता है।

एमिक्स क्यूरी ने कोर्ट को बताया,

“अधिनियम की समस्या यह है कि केंद्र में अधिनियम द्वारा गठित प्राधिकरण केवल निगरानी प्राधिकरण हैं। इस प्रकृति के अधिनियम में कुछ शक्तियां होनी चाहिए, जो केंद्रीय निगरानी समिति, राष्ट्रीय आयोग के पास होनी चाहिए। अगर हमें इस अधिनियम को प्रभावी बनाना है तो कुछ शक्ति दी जानी चाहिए, न केवल निगरानी करने और डेटा मांगने के लिए, बल्कि वास्तव में अधिनियम को लागू करने के लिए भी।''

उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर किसी भी राज्य ने राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में वर्तमान में केवल 2 लोग कार्यरत हैं, जबकि इसमें 7 आयोग सदस्य होने चाहिए।

जस्टिस अरविंद कुमार ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को अधिनियम के प्रति संवेदनशील बनाने के तरीकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अदालत ने मामले को आंशिक सुनवाई के रूप में माना और इसे 27 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

इससे पहले, न्यायालय ने केंद्र को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया:

(I) शुष्क शौचालयों के उन्मूलन/विध्वंस की दिशा में राज्यवार उठाए गए कदम की जानकारी।

(II) छावनी बोर्डों और रेलवे में शुष्क शौचालयों और सफाई कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी।

(III) रेलवे और छावनी बोर्डों में सफाई कर्मचारियों का रोजगार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ठेकेदारों के माध्यम से या अन्यथा की जानकारी।

(IV) नगर निगम की राज्यवार संरचना और सीवेज सफाई को यंत्रीकृत करने के लिए ऐसे निकायों द्वारा तैनात किए गए उपकरणों की प्रकृति (साथ ही तकनीकी उपकरणों का विवरण) की जानकारी।

(V) सीवेज से होने वाली मौतों की वास्तविक समय पर नज़र रखने और परिवारों के मुआवजे के भुगतान और पुनर्वास के लिए उपयुक्त सरकार सहित उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के लिए इंटरनेट आधारित समाधान विकसित करने की व्यवहार्यता की जानकारी।

सफाई कर्मचारी आंदोलन के फैसले में न्यायालय ने हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें नकद सहायता, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय भूखंडों का आवंटन, आजीविका कौशल में प्रशिक्षण और मासिक वजीफा, रियायती लोन आदि शामिल है। सीवर से होने वाली मौतों के मामलों में न्यूनतम मुआवज़ा भी निर्धारित किया गया और रेलवे को पटरियों पर मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) नंबर 324/2020

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