कांतारा साहित्यिक चोरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमानत शर्त पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई उन शर्तों पर रोक लगा दी कि कथित कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक मामले में फिल्म निर्माता विजय किरगंदूर और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को अग्रिम जमानत देने के लिए 'कांतारा' फिल्म को 'वराहरूपम' गीत प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने किरगंदूर और शेट्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। हालांकि याचिका सूचीबद्ध शुक्रवार के लिए नहीं थी, लेकिन सीजेआई ने उनके सामने तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद इसे लेने पर सहमति व्यक्त की।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसी शर्त लगाने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की। सीजेआई ने कहा कि अग्रिम जमानत अर्जी में कॉपीराइट मुद्दों का फैसला नहीं किया जा सकता।
सीजेआई ने आदेश पारित होने के बाद मौखिक रूप से कहा,
"हाईकोर्ट ने बहुत दृढ़ता से महसूस किया कि आप लोगों ने किसी के गीत की नकल की। लेकिन बात यह है कि आप अग्रिम जमानत देने के लिए इन शर्तों को लागू नहीं कर सकते। आप अग्रिम जमानत में कॉपीराइट मुकदमे का फैसला नहीं कर सकते।"
याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त (v) पर रोक लगा दी- जिसमें वररूपम गाने को बजाने पर रोक लगा दी गई थी। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 12 और 13 फरवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों। हालांकि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने बताया कि थैक्कुडम ब्रिज के "नवरसम" गीत के कथित उल्लंघन के संबंध में दीवानी मुकदमे लंबित हैं।
कोझिकोड पुलिस ने मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड और कॉपीराइट धारक और "नवरसम" गीत के निर्माता थाईकुडम ब्रिज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि " वररूपम" उनके गीत का साहित्यिक वर्जन है।