न्यायिक अधिकारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों से संबंधित अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) अधिसूचित की है, जो न्यायिक अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों की चिंताओं का ख्याल रखेगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने मामले को 12 सप्ताह बाद पोस्ट किया, जिससे यह देखा जा सके कि उक्त योजना किस तरह काम करती है।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हमें यह उचित लगता है कि मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, जिससे यह अनुभव किया जा सके कि एकीकृत पेंशन योजना किस तरह काम करती है। उसके बाद वर्तमान याचिकाओं में शामिल मुद्दों पर निर्णय लिया जा सके।"

केस टाइटल: अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 643/2015

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