झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत के लिए रखी शर्त-पीएम केयर्स में 35000 रुपए जमा करें और आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करें
झारखंड हाईकोर्ट ने एक पूर्व सांसद और पांच अन्य को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे पीएम केयर्स फंड में 35,000 रुपए जमा करेंगे। साथ ही पैसे जमा करने का प्रमाण भी कोर्ट में पेश करेंगे। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि रिहा होने के तुरंत बाद वे 'आरोग्य सेतु ऐप' डाउनलोड करें और COVID 19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि छह याचिकाकर्ताओं, भाजपा के पूर्व सांसद सोम मरांडी, विवेकानंद तिवारी, अमित अग्रवाल, हिसाबी राय, संचय बर्धन, और अनुग्रह नारायण पर 15 मार्च 2012 को पाकुड़ में 'रेल रोको' आंदोलन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं को रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
याचिकाकर्ताओं ने सत्र अदालत के समक्ष अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आपराधिक संशोधन याचिका दायर की थी। वे पिछले फरवरी से हिरासत में थे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता, पीएम केयर्स फंड में योगदान देने समेत, कोर्ट की ओर से तय किसी भी शर्त का पालन करेंगे।
कोर्ट ने आदेश में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपने आधार कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करें, साथ ही अपना मोबाइल नंबर दें, जिसे वे अदालत की अनुमति के बिना नहीं बदलेंगे।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर निम्न शर्तें लागू की हैं-
(i) याचिकाकर्ता रिहा होने से पहले पीएम केयर्स फंड में 35,000 रुपए जमा करने का प्रमाण पेश करेंगे।
(ii) याचिकाकर्ता रिहा होने के तुरंत बाद 'आरोग्य सेतु ऐप' डाउनलोड करेंगे। COVID-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे।
(iii) याचिकाकर्ता अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जमा करेंगे और अपना मोबाइल नंबर भी देंगे, जिसे वे अदालत की अनुमति के बिना नहीं बदलेंगे।
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