अगर कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ समापन कार्यवाही लंबित है तो भी दिवालियापन कार्यवाही सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-03-02 06:12 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 7 या धारा 9 के तहत एक याचिका एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो एक ही कंपनी के खिलाफ दायर होने वाली कार्यवाही का समापन करने पर भी अप्रभावित रहती है।

जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि एक सुरक्षित लेनदार समापन के बाहर खड़ा होता है और कार्यवाही के समापन के दौरान अपनी सुरक्षा को असंबंध रूप से प्राप्त कर सकता है।

इस अपील में अपीलकर्ता का तर्क था कि एक समापन याचिका की मंज़ूरी, आईबीसी की धारा 7 के तहत कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279 के समतुल्य है) का प्रभाव यह है कि एक समापन याचिका की मंज़ूरी के बाद कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

आईबीसी के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि आईबीसी अन्य विधियों पर लागू होगी।

पीठ ने यह कहा:

आईबीसी के उद्देश्य को देखते हुए, जो स्विस रिबन ( पी) लिमिटेड कंपनी बनाम भारत संघ (2019) 4 SCC 17 ["स्विस रिबन"] के 25 से 28 पैराग्राफ में दिया गया है, यह स्पष्ट है कि आईबीसी एक विशेष क़ानून है जिसका रेड, समापन वाली कंपनियों के पुनरुद्धार से निपटने, पुनरुद्धार करने के मामले में तभी सहारा लिया जाता है जब पुनरुद्धार करने के सभी प्रयास फेल हो जाएं। कंपनी अधिनियम, जो कि रेड कंपनियों सहित कंपनियों से संबंधित एक सामान्य क़ानून है, पर आईबीसी न केवल एक विशेष क़ानून है, जो संघर्ष की स्थिति में होना चाहिए, बल्कि एक गैर-विरोधाभासी खंड है, धारा 238 में निहित है, जो यह भी स्पष्ट करता है कि संघर्ष के मामले में, आईबीसी के प्रावधान प्रबल होंगे।

अदालत ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279 को देखते हुए, इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है, एक बार समापन याचिका को मंज़ूरी के बाद, आईबीसी की धारा दायर धारा 7 या धारा 9 के तहत याचिका के माध्यम से कंपनी के पुनरुद्धार समापन याचिका को पछाड़ा जाए।

पीठ ने यह कहा:

पूर्वोक्त प्राधिकरण का खुलासा यह दिखाएगा कि आईबीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत एक याचिका एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो कार्यवाही के समापन से अप्रभावित है जिसे उसी कंपनी के खिलाफ दायर किया जा सकता है। आईबीसी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि केवल एक कंपनी जहां समापन में कॉरपोरेट मृत्यु के निकट है, समापन की कार्यवाही का कोई हस्तांतरण तब एनसीएलटी को होगा, जिसे आईबीसी के तहत कार्यवाही के रूप में आजमाया जाएगा। एक अस्थिर निष्कर्ष है कि कॉरपोरेट मृत्यु अपरिहार्य है, बड़े सार्वजनिक हित में कॉरपोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें न केवल कॉरपोरेट देनदार के कामगार शामिल हैं, बल्कि इसके लेनदार और सामान भी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हित में उत्पादन होता है।

ऐसा इस तरह है, साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (1) का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा,

इस धारा से स्पष्ट है कि यदि परिसमापन का आदेश दिया जाता है तो एक आईबीसी कार्यवाही में समझौता या व्यवस्था भी दर्ज की जा सकती है। हालांति, महत्व की बात यह है कि कंपनी अधिनियम के तहत, इसका केवल समापन करने का आदेश दिया जा सकता है, जबकि आईबीसी के तहत, एक नए प्रबंधन के माध्यम से कॉरपोरेट देनदार के पुनरुद्धार पर प्राथमिक जोर दिया जाता है।

एक और विवाद यह उठा कि एसआरईआई ने एनसीएलटी के समक्ष आईबीसी की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में समापन को दबा दिया है और केवल लंबित समापन में उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण आवेदन दाखिल करने से बचने के लिए के रूप में धारा 7 का सहारा लिया है।

पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा,

"ये दलीलें अपीलकर्ता को सरल कारण से नहीं उपलब्ध हैं क्योंकि धारा 7 एक स्वतंत्र कार्यवाही है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है, जिसका अपने गुणों के आधार पर परीक्षण किया जाना है। कार्यवाही के समापन को किसी भी तरह "दबाने" का, इसलिए, आईबीसी में निहित प्रावधानों के आधार पर धारा 7 याचिका को तय करने में कोई भी प्रभाव नहीं होगा। समान रूप से, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी बहाने का उसी कारण से लाभ उठाया गया है कि धारा 7 खुद ही एक स्वतंत्र कार्यवाही है।श्री सिन्हा द्वारा सही ढंग से बताए गए अनुसार कार्यवाही करना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (1) (सी) के पांचवें प्रावधान के तहत आईबीसी के तहत एनसीएलटी के निस्संदेह अधिकार क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकता है जब एक बार धारा 7 के मापदंडों और आईबीसी के अन्य प्रावधानों को पूरा किया गया है।"

केस: ए नवीनचंद्र स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड [ सिविल अपील नंबर 4230-4234/ 2020 ]

पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई

वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, अभिजीत सिन्हा

उद्धरण: LL 2021 SC 122

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