"हमें आप पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए?" सीजेआई बोबडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ अनुचित आरोप लगाने के लिए वकील को फटकार लगाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) एसए बोबड़े ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ अनुचित आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की।
सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जहां वकील ने गलत आरोप लगाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे।
सीजेआई ने पूछा,
"ओह, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज रिटायरमेंट के बाद इस मामले में ट्रायल कोर्ट में पेश हुए? हमें बताएं?"
सीजेआई ने चेतावनी दी,
"अगर आपका बयान गलत पाया जाता है तो हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे।"
अंतत: वकील ने स्पष्ट किया कि उक्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पास परामर्श कार्य था, जिसके तहत एक अन्य अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए।
इस पर सीजीआई ने कहा,
"तो चैंबर प्रैक्टिस और कोर्ट के सामने पेश होने में कोई अंतर नहीं है? आप एक वकील हैं और आप इस अंतर को नहीं समझते हैं?"
सीजेआई ने कड़ाई से कहा,
"हमें अब आप पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए? पूर्व न्यायाधीश पर बिना किसी कारण के आरोप के तहत हमने निरर्थक तर्कों को सुना है।"
अंत में, पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कोई जुर्माना नहीं लगाया, जब वकील ने कहा कि वह जिस मामले में पेश हो रहे हैं, वह कानूनी सहायता मामला है।