होम्योपैथिक डॉक्टर COVID-19 के लिए निर्दिष्ट होम्योपैथिक दवाओं को "एड-ऑन उपचार" के रूप में निर्धारित कर सकते हैं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट मेंं बताया

Update: 2020-12-02 06:38 GMT

Supreme Court of India

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि निर्दिष्ट होम्योपैथिक दवाओं को COVID-19 के लिए "एड-ऑन उपचार" के रूप में निर्धारित किया जा सकता है और इस प्रकार, यह कहना गलत है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को COVID-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए कोई उपचार नहीं लिख सकते।

ये स्पष्टीकरण केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ डॉ एकेबी सद्भावना मिशन स्कूल ऑफ होमो फार्मेसी द्वारा दाखिल अपील के जवाब में आया है, जिसमें आयुष डॉक्टरों को गोलियों / मिश्रण के जरिए COVID -19 का इलाज निर्धारित करने से रोका गया था।

अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने आयुष मंत्रालय की दलील दर्ज की थी कि इस तरह की दवाओं का उपयोग "कारणीय कारकों" को रोकने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार यह निर्देश दिया गया है कि आयुष चिकित्सक केवल उन्हीं गोलियों या मिश्रण को लिख सकते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया है और उक्त दवाएं केवल एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में दिए जाएंगे।"

संस्था ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि आयुष दवा व्यवसायियों को घातक वायरस के लिए उपचार प्रदान करने से रोक दिया गया था।

पिछले सप्ताह दायर अपने जवाबी हलफनामे में, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि "आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड रोगियों को दवा के पर्चे को एक ऐड-ऑन उपचार के रूप में निर्धारित किया गया है, और इसलिए, विपरीत किसी भी विवाद, जिसमें कहा जाता है कि होम्योपैथिक का चिकित्सक कोविड 19 पॉजिटिव रोगियों के लिए किसी भी उपचार को निर्धारित नहीं कर सकता है, यहां तक ​​कि पारंपरिक उपचार में 'ऐड-ऑन' भी, अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है। "

सरकार ने प्रस्तुत किया कि होम्योपैथी सहित आयुष की संबंधित प्रणाली के पंजीकृत चिकित्सकों के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अनुसंधान परिषदों के महानिदेशकों और राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों ने अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ तैयार किया है और आयुष मंत्रालय के अंतःविषय आयुष अनुसंधान और विकास कार्य बल द्वारा वीटो करने के बाद तैयार किया गया है।

आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन चरणों में होम्योपैथिक प्रथाओं के तहत हस्तक्षेप और निवारक प्रबंधन कदम निर्धारित किए हैं-

• निवारक और रोगनिरोधी

• COVID- 19 बीमारियों की तरह के लक्षण प्रबंधन

• पारंपरिक देखभाल में हस्तक्षेप जोड़ें

इसने प्रस्तुत किया,

"उक्त दिशानिर्देशों का ध्यान चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत और समय-परीक्षणित हस्तक्षेप करना था, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जो संक्रामक रोग के लिए मानव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है।"

इसने स्पष्ट किया कि इस तरह के चिकित्सकों पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि उक्त दवाओं को इलाज के रूप में प्रशासित या विज्ञापित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निवारक उपाय / प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में या पारंपरिक उपचार में एड-ऑन के रूप में प्रशासित किया जाना चाहिए।

केंद्र ने कहा,

"जीवनशैली में संशोधन, आहार प्रबंधन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए रोगनिरोधी हस्तक्षेपों और लक्षणों की प्रस्तुतियों के आधार पर सरल उपायों के जरिए आयुष प्रणाली के समग्र दृष्टिकोण के साथ उक्त दिशानिर्देश जारी किए गए थे।" 

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