'प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगाना सुनिश्चित करें' : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिए

Update: 2020-12-03 05:04 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हों।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इन निर्देशों को अक्षरश: जल्द से जल्द लागू किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, एनआईए आदि केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने ये निर्देश परमवीर सिंह सैनी द्वारा दायर एसएलपी का निपटारा करते हुए जारी किए, जिसमें बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में मुद्दे उठाए गए थे।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी एक शर्त (अनिवार्य नहीं) है। धारा 161 (3) के लिए पहला प्रावधान यह प्रदान करता है कि गवाह से पूछताछ के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दर्ज किया जा सकता है।

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 5 SCC 311 मामले में निर्देश दिया था कि जांच में वीडियोग्राफी शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, विशेष रूप से अपराध के दृश्य ( क्राइम सीन) के लिए वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में। इसे सुनिश्चित करने के लिए, कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी ( केंद्रीय निगरानी निकाय) का गठन करने का निर्देश दिया था, जो उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीडियोग्राफी का उपयोग चरणबद्ध तरीके से हो।

सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ तरीके अपनाने के निर्देश दिए। यह आदेश दिया गया था कि अपराध स्थल वीडियोग्राफी के कार्यान्वयन के पहले चरण को 15 जुलाई, 2018 तक, कम से कम कुछ स्थानों पर व्यवहार्यता और प्राथमिकता के अनुसार COB द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि मानवाधिकारों के दुरुपयोग की जांच के लिए सभी पुलिस थानों के साथ-साथ जेलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

शीर्ष न्यायालय ने कहा था,

"एक और दिशानिर्देश की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य में एक निगरानी तंत्र बनाया जाए जिससे एक स्वतंत्र समिति सीसीटीवी कैमरा फुटेज का अध्ययन कर सके और समय-समय पर अपनी टिप्पणियों की रिपोर्ट प्रकाशित कर सके।"

पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि,

"चूंकि ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाते हैं और चूंकि हमारे दिनांक 03.04.2018 के पिछले आदेश के बाद ढ़ाई साल से अधिक समय तक इस संबंध में कुछ भी पर्याप्त नहीं किया गया है, कार्यकारी / प्रशासनिक / पुलिस अधिकारियों को इस आदेश को लेटर और आत्मा दोनों में जल्द से जल्द लागू करना है।

आज के आदेश के अनुपालन के लिए सटीक समयसीमा के साथ कार्य योजना पर प्रत्येक न्यायालय / केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिव / कैबिनेट सचिव / गृह सचिव द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। यह आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है। "

पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए,

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी पुलिस स्टेशन का कोई हिस्सा खुला न बचे, यह तय करना अनिवार्य है कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों; थाने का मुख्य द्वार; सभी लॉक-अप; सभी गलियारे; लॉबी / रिसेप्शन क्षेत्र; सभी बरामदे / आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा; सब-इंस्पेक्टर का कमरा; लॉक-अप रूम के बाहर के क्षेत्र; स्टेशन हॉल; पुलिस स्टेशन परिसर के सामने; बाहर (अंदर नहीं) वॉशरूम / शौचालय; ड्यूटी ऑफिसर का कमरा; थाने का पिछला हिस्सा आदि।

2. जिन सीसीटीवी सिस्टम को स्थापित किया जाना है, उन्हें नाइट विजन से लैस किया जाना चाहिए और इसमें आवश्यक रूप से ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में या तो बिजली और / या इंटरनेट नहीं है, यह राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य होगा कि वे सौर, पवन ऊर्जा सहित बिजली प्रदान करने के किसी भी तरीके का उपयोग शीघ्रता से करें। प्रदान की जाने वाली इंटरनेट प्रणालियाँ भी ऐसी प्रणालियाँ होनी चाहिए जो स्पष्ट इमेज रिज़ोल्यूशन और ऑडियो प्रदान करती हों।

3. सीसीटीवी कैमरा फुटेज का स्टोरेज जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और / या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में किया जा सकता है। फिर सीसीटीवी कैमरों को ऐसे रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि जो डेटा स्टोर किया गया है वह 18 महीने की अवधि के लिए संरक्षित रहे।

यदि रिकॉर्डिंग उपकरण, जो आज बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें 18 महीने तक रिकॉर्डिंग को सेव करने की क्षमता नहीं है, तो कुछ समय के लिए, सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य होगा कि वह एक ऐसा उपकरण खरीद सकें जो अधिकतम संभव अवधि के लिए स्टोरेज करने की क्षमता रखता हो और किसी भी मामले में यह एक वर्ष से कम नहीं हो।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसकी समीक्षा सभी राज्यों द्वारा की जाएगी ताकि उपकरणों की खरीद की जा सके, जो कि बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जो 18 महीने के लिए डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा दायर किए जाने वाले अनुपालन का हलफनामा स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि तारीख के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरण खरीदे गए हैं।

4. सीसीटीवी के कार्य, रखरखाव और रिकॉर्डिंग के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसएचओ की होगी। एसएचओ का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह डीएलओसी को उपकरण या सीसीटीवी की खराबी के बारे में तुरंत रिपोर्ट करे। यदि सीसीटीवी किसी विशेष पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित एसएचओ उक्त अवधि के दौरान उस पुलिस स्टेशन में की गई गिरफ्तारी / पूछताछ के डीएलओ को सूचित करेगा और उक्त रिकॉर्ड को डीएलओसी को अग्रेषित करेगा। यदि संबंधित एसएचओ ने खराबी या गैर-सूचना दी है।

प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक को संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सौंपने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति को निर्देश जारी करना चाहिए कि वह पुलिस स्टेशन और सभी गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों के कामकाज को बहाल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की कार्य स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपे। 

एसएचओ को सीसीटीवी डेटा रखरखाव, डेटा बैकअप, गलती सुधार आदि के लिए भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों में भी सी.सी.टी.वी.,

न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए:

(i) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) (ii) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) (iii) प्रवर्तन निदेशालय (ED) (iv): नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) (v) राजस्व खुफिया विभाग (DRI) (vi) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) (vii) कोई अन्य एजेंसी जो पूछताछ करती है और गिरफ्तारी की शक्ति रखती है।

"इन एजेंसियों में से अधिकांश अपने कार्यालय (कार्यालयों) में पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे, जहां इस तरह के पूछताछ और आरोपियों की पकड़ उसी तरह से होती है जैसे कि एक पुलिस स्टेशन में होती है।"

राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समिति

अदालत ने कहा कि राज्य और जिला स्तरों पर निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

राज्य स्तर की निगरानी समिति में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(i) सचिव / अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग; (ii) सचिव / अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग; (iii) पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक; और (iv) राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष / सदस्य। (ii) जिले के जिला मजिस्ट्रेट; (iii) उस जिले के एक पुलिस अधीक्षक और (iv) जिले के भीतर एक नगर पालिका के महापौर / ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के एक प्रमुख। "

केंद्र को केंद्रीय निगरानी निकाय के गठन और कामकाज पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा गया था।

मानव अधिकार आयोग / न्यायालय सीसीटीवी फुटेज के लिए समन कर सकते हैं।

अदालत ने देखा कि मानव अधिकार आयोग / अदालतें पुलिस के खिलाफ शिकायतों से निपटने के दौरान ऐसे सीसीटीवी फुटेज तलब कर सकती हैं।

यह देखा गया कि

जब भी पुलिस थानों में बल प्रयोग की सूचना मिलती है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट और / या हिरासत में मौतें होती हैं, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसकी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हों। ऐसी शिकायतें केवल राज्य मानवाधिकार आयोग को ही नहीं दी जा सकती हैं, जो कि तब अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, बल्कि विशेष रूप से मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 17 और 18 के तहत ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। आयोग / न्यायालय इसके बाद अपने सुरक्षित रखने के लिए घटना के संबंध में तुरंत सीसीटीवी कैमरा फुटेज को तलब कर सकता है, जो कि इसके बाद की गई शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है।

केसः परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह [SLP (CRIMINAL) NO.3543 of 320]

कोरम: जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

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