क्या सीआरपीसी कस्टम एक्ट पर लागू होती है? अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ डीआरआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा

Update: 2023-10-11 04:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को निर्देश दिया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) बनाम अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मामले की सुनवाई सीनियर खुफिया अधिकारी बनाम संजय अग्रवाल के मामले के साथ की जाएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले तय किए गए 2 प्रश्न थे, जो वर्तमान मामले में प्रासंगिकता है।

वे 2 प्रश्न इस प्रकार हैं-

1. क्या कस्टम/डीआरआई अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इसलिए उन्हें कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 133 से 135 के तहत अपराध के संबंध में क्रमशः एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है?

2. क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 से 157 और 173(2) के प्रावधान कस्टम एक्ट, 1962 के तहत कार्यवाही के संबंध में संहिता की धारा 4(2) के मद्देनजर लागू होंगे और क्या कस्टम एक्ट, 1962 की क्रमशः धारा 133 से 135 के तहत अपराधों के संबंध में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले एफआईआर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

कोर्ट ने कहा,

“एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने हमारा ध्यान दिनांक 04.07.2023 के आदेश की ओर आकर्षित किया। संबंधित पीठ ने दिनांक 04.07.2023 के आदेश के पैराग्राफ '3' में चार प्रश्न तैयार किए। हम पाते हैं कि प्रश्न (iii) और (iv) की इस मामले में प्रासंगिकता होगी। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इस विशेष अनुमति याचिका को एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4821/2023 के साथ सुना जाएगा। दोनों मामलों को उचित पीठ के समक्ष रखा जाएगा।''

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ अक्टूबर 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ डीआरआई द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी द्वारा इंडोनेशियाई मूल के कोयले के आयात के संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई द्वारा जारी रोगेटरी पत्र से संबंधित की गई कार्रवाई रद्द कर दी थी।

वर्तमान मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अडानी एंटरप्राइजेज (प्रतिवादी) की जांच शुरू की थी, जिसमें कंपनी पर वास्तविक निर्यात मूल्य और अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों की तुलना में इंडोनेशियाई कोयले के आयात मूल्य को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया गया।

2010-2016 के दौरान अधिकांश आयात उनकी समूह सहायक कंपनी यानी अदानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (एजीपीटीई), सिंगापुर और अडानी ग्लोबल (एजीएफजेडई), दुबई के माध्यम से किया गया।

यह आरोप लगाया गया कि यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली बेचने के लिए उच्च बिजली टैरिफ मुआवजे की मांग करते हुए विदेशों में पैसा निकालने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों के साथ मिलकर किया गया था।

डीआरआई के आरोपों में कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 132 और धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं, जो क्रमशः माल के मूल्य को जानबूझकर गलत घोषित करने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित हैं। सिंगापुर और दुबई में अडानी की सहायक कंपनियों द्वारा इंडोनेशियाई कोयले की खरीद और बिक्री के संबंध में दस्तावेज और जानकारी प्राप्त करने के लिए कस्टम एक्ट की धारा 108 के तहत मांग पत्र जारी किए गए।

हालांकि, अडानी एंटरप्राइजेज ने यह कहते हुए जवाब दिया कि अदानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (एजीपीटीई) और अडानी ग्लोबल (एजीएफजेडई) विदेश में निगमित स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं हैं और सुझाव दिया कि डीआरआई उनके साथ सीधे संवाद करे। जब इन संस्थाओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो डीआरआई ने अपर से संपर्क करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 166-ए के तहत सहारा मांगा। साथ ही मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई जानकारी प्राप्त करने के लिए सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करेगा। जांच के बाद सिंगापुर को रोगेटरी का पत्र 2/8/2016 को जारी किया गया और सिंगापुर में सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया।

इसके खिलाफ प्रतिवादी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दा दो तरह का था: क्या कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत अदानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ डीआरआई की जांच कानूनी रूप से वैध है और क्या लेटर ऑफ रोगेटरी जारी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 166-ए को लागू करना डीआरआई द्वारा उचित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि कस्टम एक्ट के तहत ऐसे अपराधों की जांच के लिए उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया के अभाव में सीआरपीसी की धारा 154 और धारा 155 का सहारा लिया जाना चाहिए।

एचसी ने कहा,

"विशेष अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों की जांच के लिए निर्धारित किसी भी प्रक्रिया के अभाव में आवश्यक रूप से धारा 4 की उप-धारा (2) का सहारा लिया जाना चाहिए। आवश्यक अनुक्रम यह है कि किसी अपराध के मामले में कस्टम एक्ट के तहत संज्ञेय बनाया गया है, धारा 154 के तहत प्रक्रिया पर विचार किया गया है और गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में धारा 155 के तहत प्रक्रिया अनिवार्य हो जाएगी। धारा 4 की उप-धारा (2) जो एक उदाहरण की तरह काम करती है, कस्टम एक्ट में जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले किसी विशेष प्रावधान के अभाव में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों द्वारा कस्टम एक्ट के तहत जांच के तरीके को नियंत्रित करेगी। ”

बॉम्बे एचसी ने प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन (1994) 3 एससीसी 440 पर भरोसा किया, जिसमें पहले अपनाए गए विचार को दोहराया गया कि प्रवर्तन अधिकारी या कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। हालांकि ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्तियां निहित हैं या इलियास बनाम कस्टम कलेक्टर, मद्रास (1969) 2 एससीआर 613 का संदर्भ देकर अनुरूप शक्तियां है।

दीपक महाजन के मामले में यह माना गया कि "संहिता की धारा 4(2) का संचालन सीधे तौर पर FERA और कस्टम एक्ट और परिणामस्वरूप एक्ट की धारा सहित विशेष कानूनों के तहत अपराधों की जांच, पूछताछ और ट्रायल के क्षेत्र में आकर्षित होता है।" संहिता की धारा 167 को विशेष अधिनियमों के तहत किसी अपराध की जांच या पूछताछ के दौरान भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि धारा 167 के संचालन को छोड़कर इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोट किया कि हालांकि कस्टम एक्ट, 1962 इसके तहत दंडनीय अपराध को संज्ञेय/गैर-संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत करता है, लेकिन यह एक्ट के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने के लिए कस्टम अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का कोई सेट निर्धारित नहीं करता है।

अंत में बॉम्बे एचसी ने माना कि एक्ट की धारा 166ए स्वतंत्र प्रावधान नहीं करती है जिस पर एक्ट की धारा 154/155 का सहारा लिए बिना कोई भी जांच/पूछताछ करने वाला प्राधिकारी कूद सकता है। हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि पत्र को प्रभावी बनाने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई है इंडोनेशियाई मूल के कोयले के आयात के संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई द्वारा जारी रोगेटरी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

इससे व्यथित होकर डीआरआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस टाइटल: राजस्व खुफिया निदेशालय बनाम अदानी एंटरप्राइजेज

केस: SLP(Crl) No.-010683 / 2019

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