दिल्ली नगर निगमों में डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला, आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की

Update: 2020-12-03 05:12 GMT

Supreme Court of India

दिल्ली के तीन नगर निगमों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के वेतन का भुगतान न करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि भले ही उच्चतम न्यायालय ने 17 जून को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को पूर्ण वेतन का भुगतान करें, उन्हें उचित आवास प्रदान करें और चिकित्सा कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच समान रूप से क्वारंटीन संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करें, COVID-19 रोगियों के साथ संसर्ग को देखे बिना, लेकिन डॉक्टरों को भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक मासिक वेतन / पारिश्रमिक / भत्ते आदि दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं।

यह याचिका अधिवक्ता अमरजीत सिंह ने दायर की है और अधिवक्ता प्रभास बजाज द्वारा तैयार की गई है।

आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है,

"आईएमए को वर्तमान में अवमानना ​​अधिकारियों के निरंकुश / जानबूझकर / सोच समझ कर 17.06.2020 को रिट याचिका (सी) नंबर 759/2020 ( आरूषि जैन बनाम भारत संघ) में आदेश के गैर-अनुपालन के खिलाफ वर्तमान अवमानना ​​याचिका दायर करने के लिए विवश किया गया है जिसके द्वारा इस माननीय न्यायालय ने अंतरिम निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आदेश पारित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जो अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, उन्हें समय पर वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है।"

दलीलों में कहा गया है कि यह सार्वजनिक ज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में मामला है कि दिल्ली के तीन नगर निगमों के तहत काम करने वाले डॉक्टरों [(i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम (ii) दक्षिण दिल्ली नगर निगम (iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम] को कई महीनों तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

दलील में कहा गया है कि निस्वार्थ और अथक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, डॉक्टर किसी भी प्राधिकरण से कोई विशेष उपचार नहीं मांग रहे हैं।

आईएमए ने अपनी अवमानना ​​याचिका में कहा है,

"हालांकि, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के न्यूनतम बुनियादी और मौलिक अधिकार यह है कि उनके मासिक वेतन / पारिश्रमिक / भत्ते आदि उन्हें समय पर और बिना किसी देरी के भुगतान किए जाएं। यह इन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी यह न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता है।"

वर्तमान परिदृश्य में डॉक्टरों के अथक प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, दलीलों में कहा गया है कि डॉक्टरों को अभी भी मासिक वेतन / पारिश्रमिक / भत्ते आदि के भुगतान के लिए भीख का कटोरा लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागने के लिए अपमान का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है , जो प्राधिकरण पर बकाया है।

यह, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 21 के तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के लिए एक गंभीर पूर्वाग्रह है।

दलील में कहा गया है कि डॉक्टरों के मासिक वेतन / पारिश्रमिक / भत्ते आदि का मासिक आधार पर समय पर भुगतान करने से इंकार करने वाले अधिकारियों के निरंतर अवज्ञाकारी आचरण ने डॉक्टरों को इस संबंध में गंभीर विरोध व्यक्त करने के लिए मजबूर किया है। शिकायतों के बाद, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से धरने / आंदोलन किए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

इस प्रकाश में, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भूख हड़ताल का सहारा लेने के लिए मजबूर किया गया था जब हिंदू राव अस्पताल के 5 रेजिडेंट डॉक्टर [उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत] 23 अक्टूबर, 2020 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और जो 29 अक्टूबर को समाप्त हो गया था।

28 अक्टूबर को तत्काल अवमानना ​​याचिका दायर करने के समय कई महीनों के लिए वेतन नहीं दिया गया था। अभी तक, अक्टूबर और नवंबर के लिए वेतन का भुगतान बकाया है।

शीर्ष अदालत से गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की उम्मीद है।

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