भारतीय कराधान कानूनों के तहत कैसे प्र‌तिष्ठानों को आयकर में छूट? सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया

Update: 2023-09-20 10:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि किसी भारतीय इकाई का प्रतिष्ठान ओमान में काम कर रहा है और उसे दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत 'स्थायी प्रतिष्ठान' का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे प्रतिष्ठान से भारतीय इकाई को प्राप्त लाभांश भारतीय कराधान कानूनों के तहत आय कर योग्य नहीं होगी।

ओमान के कानूनों के अनुसार, कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथ में आयकर के भुगतान से मुक्त होगा। आदर्श रूप से ऐसी आय ओमान के कानूनों के तहत कर योग्य थी, लेकिन छूट दी गई थी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ओमान में निर्धारिती (Assessee) के प्रतिष्ठान को शुरुआत से लेकर वर्ष 2011 तक स्थायी प्रतिष्ठान माना गया है। इसका कोई कारण नहीं है कि एकाएक ओमान में निर्धारिती के प्रतिष्ठान को स्‍थायी प्रतिष्ठान क्यों नहीं माना जाएगा, जबकि लगभग 10 वर्षों तक ऐसा ही माना जाता था, और ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 (bis) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 25 में निहित प्रावधानों के आधार पर कर छूट दी गई थी। ।”

पृष्ठभूमि

एम/एस कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (निर्धारिती) भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पंजीकृत मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। निर्धारिती ने ओमान फर्टिलाइजर कंपनी एसएओसी (जेवी) बनाने के लिए ओमान ऑयल कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया।

वह संयुक्त उद्यम ओमानी कानूनों के तहत ओमान में पंजीकृत एक कंपनी है, और यह उर्वरकों का निर्माण करती है, जिसकी खरीदार केंद्र सरकार है।

ओमानी टैक्स कानूनों के अनुच्छेद 8 (bis) में कहा गया है कि अनुच्छेद 8 के अपवाद में, कर लागू नहीं होगा (i) किसी अन्य कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयरों, भागों या स्टॉक के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश पर; या (ii) मस्कट सिक्योरिटीज मार्केट में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बिक्री से या उनके निस्तारण से कंपनी को प्राप्त लाभ पर।

संयुक्त उद्यम ने 2000 में अनुच्छेद 8(bis) के उद्देश्य के संबंध में ओमान से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में, ओमान सल्तनत ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथों आयकर के भुगतान से मुक्त होगा। छूट की सुविधा बढ़ाकर, ओमान सरकार निवेश आकर्षित करके ओमान के भीतर विकास को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है।

इसके अलावा, भारत और ओमान के बीच दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) के अनुच्छेद 25(2) में प्रावधान है कि जहां भारत का निवासी आय प्राप्त करता है, जो इस समझौते के अनुसार, ओमान सल्तनत में कर लगाया जा सकता है, भारत उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में ओमान सल्तनत में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की अनुमति देगा, चाहे सीधे या कटौती द्वारा।

डीटीएए के अनुच्छेद 25 के अनुसार निर्धारिती को ओमान में स्थायी प्रतिष्ठान का दर्जा प्राप्त है। ब्रांच ऑफिस खुद के खाते-बहियां रखता है और ओमानी आयकर कानूनों के तहत आय का रिटर्न जमा करता है।

संबंधित वर्ष के लिए मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था। आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी ने जेवी से निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश आय के संबंध में कर क्रेडिट की अनुमति दी थी। लाभांश आय को एक साथ भारतीय कर कानूनों के अनुसार मूल्यांकन में कर के दायरे में लाया गया था। हालांकि, ओमानी कर कानूनों के तहत, ओमानी कर कानूनों में किए गए संशोधनों के आधार पर लाभांश आय पर छूट दी गई थी।

मूल्यांकन अधिकारी ने उस कर के लिए क्रेडिट की अनुमति दी, जो ओमान में देय होता, लेकिन ओमान कानूनों के तहत छूट दी गई थी।

हालांकि, प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और माना कि अनुच्छेद 25 लागू नहीं था क्योंकि ओमान में लाभांश पर कर देय है। चूंकि ओमान में कोई कर नहीं चुकाया गया है, इसलिए निर्धारिती को ऐसी आय पर भारत में कर का भुगतान करने से छूट नहीं है।

अपील में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने पीसीआईटी के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील में आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि भारत और ओमान के बीच डीटीएए के अनुसार, निर्धारिती कर क्रेडिट का दावा करने का हकदार है।

पीसीआईटी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

निष्कर्ष

न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा अर्जित लाभांश आय कर योग्य है, हालांकि निर्धारिती को डीटीएए के लाभों का हकदार बनाने के लिए ओमानी कर कानूनों के तहत छूट दी गई है।

बेंच ने कहा कि चूंकि निर्धारिती ने ओमान में एक स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित करके परियोजना में निवेश किया है। जेवी ओमानी कानूनों के तहत एक अलग कंपनी के रूप में पंजीकृत है, यह अनुच्छेद 8 (bis) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह ओमान के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायता कर रही है। । ओमान सल्तनत की ओर से जारी स्पष्टीकरण पत्र में कहा गया था कि भारतीय निवेशकों के स्‍थायी प्रतिष्ठानों द्वारा अर्जित लाभांश आय पर कर देय होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 8 के तहत उनकी सकल आय का हिस्सा होगा, यदि अनुच्छेद 8(bis) के तहत प्रदान की गई कर छूट के लिए नहीं।

यह देखा गया कि ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 8 (bis) दिखाते हैं कि अनुच्छेद 8 के तहत लाभांश कर योग्य है, जबकि अनुच्छेद 8 (bis) किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी में शेयरों, भागों या शेयर पूंजी में हिस्सेदारी के स्वामित्व से प्राप्त लाभांश को छूट देता है।

इस प्रकार, अनुच्छेद 8 (bis) ओमान में अपने स्‍थायी प्रतिष्ठान से निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश कर से छूट देता है और अनुच्छेद 25 के आधार पर, निर्धारिती भारत में उसी कर उपचार का हकदार है जैसा कि उसे ओमान में प्राप्त हुआ था।

यह माना गया कि मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश आय पर देय कर के क्रेडिट की अनुमति दी है।

न्यायालय ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि डीटीएए के अनुच्छेद 25 और ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 (बीआईएस) निर्धारिती पर लागू होते हैं।

केस टाइटल: प्रधान आयकर आयुक्त-10 बनाम एम/एस कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 802


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