दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की दिसंबर, 2018 की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका खारिज की

Update: 2022-03-30 12:16 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसमें 12 दिसंबर, 2018 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में मांगी गई जानकारी से इनकार किया गया।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस सप्ताह की शुरुआत में इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया। अदालत ने याचिकाकर्ता, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुना।

भारद्वाज ने 12 दिसंबर, 2018 को एससी की कॉलेजियम बैठक के बारे में जानकारी मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया। इसमें तत्कालीन एससी कॉलेजियम पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोगोई और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एन.वी. रमाना शामिल थे।

हालांकि, चूंकि बैठक के निर्णय/विवरण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए। बाद की बैठक में निर्णयों को पलट दिया गया, इसलिए भारद्वाज ने आरटीआई आवेदन दायर कर इसका विवरण मांगा।

सुप्रीम कोर्ट के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(बी),(ई), और (जे) का हवाला देते हुए भारद्वाज द्वारा मांगी गई जानकारी को खारिज कर दिया।

इसके बाद, भारद्वाज अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चले गए। हालांकि, उन्होंने पीआईओ के निर्णय को बरकरार रखा लेकिन यह माना कि सीपीआईओ द्वारा सूचना को अस्वीकार करने के लिए दिए गए कारण उचित नहीं थे।

इस आदेश को चुनौती देते हुए भारद्वाज ने अंततः सीआईसी के समक्ष एक अपील दायर की। इसमें उनका तर्क है कि भले ही 12 दिसंबर, 2018 को कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। इसमें लिए गए निर्णयों को किसी का हवाला दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

सीआईसी ने अपने फैसले में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सूचना से इनकार करने को बरकरार रखा। इसमें कहा गया कि 12 दिसंबर, 2018 की बैठक के अंतिम परिणाम पर 10 जनवरी, 2019 के बाद के संकल्प में चर्चा की गई है।

इस पृष्ठभूमि में जनवरी, 2019 में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए याचिका में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिसंबर, 2018 के कॉलेजियम के प्रस्ताव को अपलोड नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की गई।

याचिका में कहा गया,

"उन्होंने कहा, "एक बार जब हम कुछ निर्णय लेते हैं तो उन्हें अपलोड करना होगा। वे नहीं करते इससे मैं निराश हूं।"

इसलिए याचिका ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कॉलेजियम की बैठक के "एजेंडे की एक प्रति" मांगी, न कि सारांश या संदर्भ की। याचिका के अनुसार, सीआईसी ने यह मानने में गलती की है कि एजेंडा बाद के प्रस्ताव से स्पष्ट है और इसलिए इसे प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

याचिका में कहा गया,

"सीआईसी का निष्कर्ष इसलिए कि "धारा 2 (एफ) के अनुसार कोई भी उपलब्ध जानकारी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, जिसे अपीलकर्ता को प्रकट किया जा सकता है" गलत है और प्रतिवादी द्वारा उस प्रभाव के लिए किसी विशेष दलील के अभाव में किया गया है। यहां तक ​​कि माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर ने भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि कुछ निर्णय वास्तव में उक्त तिथि पर लिए गए थे।"

याचिका में आगे कहा गया कि संवैधानिक निकायों के विचार-विमर्श या गठजोड़ के लिखित रिकॉर्ड का रखरखाव उच्च सार्वजनिक नीति का मामला है। यह कहना कि मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ में रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।

तदनुसार, याचिका में दूसरी अपील में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और आरटीआई आवेदन के तहत मांगी गई उपलब्ध जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई।

केस शीर्षक: अंजलि भारद्वाज बनाम सीपीआईओ, सुप्रीम कोर्ट

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 250

Tags:    

Similar News