अचल संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण के मामले में सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित सेवा में कमी के आधार पर उपभोक्ता की शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति 'सेवा' में आवास निर्माण शामिल है न कि किसी साइट या भूखंड का आवंटन।
इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायतकर्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित प्लॉट को अपेक्षित रूपांतरण शुल्क की स्वीकृति पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड साइट में बदलने की मांग की है।
जिला फोरम ने चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन संपदा अधिकारी को उक्त प्लाट को अपेक्षित रूपांतरण शुल्क को स्वीकार करने लीजहोल्ड से फ्री होल्ड साइट में परिवर्तित करने का निर्देश दिया था और 10,000 रुपए मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया था; और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था।राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों ने इस आदेश की पुष्टि की।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में संपदा अधिकारी ने एनसीडीआरसी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर सवाल उठाया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता हैं क्योंकि रूपांतरण के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह का निष्कर्ष इस कारण से मान्य नहीं है कि जमा किए गए शुल्क किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि आवंटियों को पूरा हक देने के लिए थे।
पीठ ने उक्त तर्क से सहमत होते हुए कहा कि अभिव्यक्ति 'सेवा' में आवास निर्माण शामिल है न कि किसी साइट या भूखंड का आवंटन।
कोर्ट ने कहा-
19. उपभोक्ता अधिनियम की धारा 14(ई) के अनुसार जिला फोरम अन्य बातों के साथ-साथ सेवाओं में कमी को दूर करने का निर्देश दे सकता है। हालांकि सेवा में कमी में आबंटिती के पक्ष में स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल नहीं है, जिसे पहले लीजहोल्ड अधिकार दिए गए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2(ओ) के तहत कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा है। अभिव्यक्ति 'सेवा' में आवास निर्माण शामिल है न कि किसी साइट या प्लॉट का आवंटन।"
24. चूंकि प्रतिवादियों का पहले से ही 99 वर्षों के लिए पट्टेदार के रूप में साइटों पर कब्जा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने सेवा प्रदान करने में कोई कमी की थी, जिसका उदार अर्थ में उपयोग किए जाने पर भी अचल संपत्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल नहीं होगा। इस प्रकार, अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंचों को अचल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित सेवा में कमी के आधार पर उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।"
अदालत ने हालांकि कहा कि यह सेवा में कमी का मामला नहीं है जैसा कि उपभोक्ता अधिनियम में विचार किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का मामला है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करते हुए अदालत ने प्रशासन को उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने की तारीख के अनुसार रूपांतरण के दावे को तय करने का निर्देश दिया।
मामलाः संपदा अधिकारी बनाम चरणजीत कौर ; सीए 4964 ऑफ 2021
प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 441
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना
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