BREAKING| सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस जॉयमाल्या बागची, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; 2031 में सीजेआई बनने की संभावना
केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'X' में पोस्ट किया कि राष्ट्रपति जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने पर प्रसन्न हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह जस्टिस बागची को पदोन्नत करने की संस्तुति की थी।
कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायरमेंट के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से सीजेआई नहीं हुआ।
जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अध्यक्षता में 25 मई, 2031 को गठित समिति के अनुसार, जस्टिस जॉयमाल्या बागची 02 अक्टूबर, 2031 को अपने रिटायरमेंट तक सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करने की कतार में होंगे। जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सीजेआई का पद ग्रहण करने से पहले छह वर्ष से अधिक का कार्यकाल होगा।
कॉलेजियम ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का प्रतिनिधित्व कलकत्ता हाईकोर्ट के केवल जज द्वारा किया जाता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची चीफ जस्टिस सहित हाईकोर्ट जजों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या 11 पर हैं।
जस्टिस बागची की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या में से एक रिक्ति शेष है।