सीए परीक्षा : आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र शर्त में छूट दीजिए, आखिरी क्षण में केंद्र बदलने पर ऑप्ट- आउट विकल्प दीजिए : सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को सुझाव दिया

Update: 2021-06-29 09:27 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से पूछा कि क्या आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई उम्मीदवार COVID से संबंधित कठिनाइयों के कारण सीए परीक्षा में बैठने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त है, जो 5 जुलाई से शुरू होने वाली है।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सीए परीक्षा से संबंधित तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि COVID के प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं, और आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र में केवल नेगेटिव परिणाम ही उम्मीदवार की फिटनेस को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।

न्यायाधीशों ने कहा कि उनके पास व्यक्तिगत अनुभव है कि COVID संक्रमण से थकान, ठीक होने के बाद भी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता जैसी दीर्घकालिक कठिनाइयां हो सकती हैं।

"यह सब एक अवसर देने के बारे में है। यह भी पुराना पाठ्यक्रम है," पीठ ने इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि पुराने पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम अवसर है। पीठ ने आईसीएआई के वकील से निम्नलिखित बिंदुओं पर आज ही एक नोट जमा करने को कहा:

(i) आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र की शर्त के लिए वैकल्पिक विकल्प।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों का उपयोग विवाह समारोह जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाए और उनकी विशिष्टता बनी रहे ।

(iii) परीक्षा आयोजित करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा की तारीख से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए।

(iv) परीक्षा केंद्र के अंतिम समय में परिवर्तन के मामले में, वैकल्पिक परीक्षा केंद्र का चयन करने या ऑप्ट आउट विकल्प उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए।

(v) यदि परीक्षा के बीच में किसी अभ्यर्थी को कोविड होता है, तो उसे अगले चक्र में शेष परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कोर्ट बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।

पीठ ने कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया कि आर्टिकलशिप माफ की जानी चाहिए और सीए छात्रों को प्रवेश पत्र के आधार पर टीकाकरण प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि रसद, परिवहन और आवास छात्रों की जिम्मेदारी है।

'आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र कठिन हो सकते हैं; पुराने पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों के लिए अंतिम अवसर : मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें

जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सत्य नारायण पेरुमल और अन्य बनाम भारत संघ मामले में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि आईसीएआई द्वारा कल प्रस्तुत किया गया नोट छात्रों द्वारा उठाई कई चिंताओं को दूर नहीं करता है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुराने पाठ्यक्रम के तहत उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम अवसर है। उन्होंने यह भी बताया कि "ऑप्ट-आउट योजना" केवल 21 जून के बाद COVID आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए दी जा रही है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन और क्वारंटीन स्थितियों के कारण, कई छात्रों के लिए आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र संभव नहीं हो सकता है।

परीक्षा केंद्र पूरे देश में फैले हुए हैं। एक राज्य में केवल 4-5 केंद्र हो सकते हैं। इसलिए छात्रों को अपने गृहनगर से यात्रा करनी होगी।

उन्होंने पूछा,

"क्या होगा यदि कोई विशेष उम्मीदवार एक कंटेंमेंट क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां से वह किसी विशेष कारण से यात्रा नहीं कर सकता है?"

बेंच ने कहा,

मुश्किल हो सकता है पॉजिटिव आरटीपीसीआर परिणाम।

पीठ ने कहा कि पॉजिटिव आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र की स्थिति कई छात्रों के लिए मुश्किल हो सकती है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने आईसीएआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन को बताया,

"श्रीनिवासन, जिस स्थिति का आप यहां उल्लेख कर रहे हैं। आरटीपीसीआर बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप नहीं जानते हैं। जो लोग 21 जून से पहले संक्रमित नहीं हैं, वे संक्रमित हो जाएंगे। जो लोग ठीक हो गए हैं उन्हें भी दीर्घकालिक समस्याएं हैं। अलग-अलग स्थितियां हैं।"

जज ने जोड़ा,

"एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यदि किसी अधिकारी से प्रमाणित प्रति दी जाती है कि वह वास्तविक कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है और अगली परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। एक संभावना यह है कि मैं संक्रमित हूं या एक संभावना यह है कि परिवार का सदस्य संक्रमित है।"

पीठ ने कहा कि वह आईसीएआई के आकलन पर संदेह नहीं कर रही है कि स्थिति परीक्षा के लिए अनुकूल है; लेकिन छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए कुछ छूट का सुझाव दे रही है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

"आरटीपीसीआर बिल्कुल भी निर्धारण नहीं है। कभी-कभी यह नेगेटिव दिखाता है और व्यक्ति में लक्षण होते हैं।"

पीठ ने आईसीएआई के वकील से एक सक्षम प्राधिकारी की पहचान करने का आग्रह किया जो यह प्रमाणित कर सके कि एक छात्र COVID संबंधित मुद्दों के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है।

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने पूछा,

"आपने केवल COVID पॉज़िटिव आरटीपीसीआर पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। आपको विशेषज्ञों से इनपुट लेना होगा। संक्रमण का पूरा चक्र अधिकतम 14 दिनों का है। लेकिन COVID से पीड़ित होने के बाद, लोगों में तीन महीने तक के लिए प्रभाव मिल रहा है। क्या आपने इसे ध्यान में रखा है ?" 

न्यायमूर्ति खानविलकर और न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि उनके पास व्यक्तिगत अनुभव है कि COVID के प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं।

पीठ के सुझावों का स्वागत करते हुए आईसीएआई के वकील ने कहा कि उन्हें संस्थान से निर्देश मिलेगा कि क्या शर्तों में संशोधन किया जा सकता है।

अरोड़ा द्वारा उठाए गए अन्य बिंदु

वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए कि परीक्षा केंद्रों में COVID एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए।

यह भी बताया कि आईसीएआई ने एकतरफा कुछ परीक्षा केंद्रों को बदल दिया है। इस मामले को देखते हुए उम्मीदवारों को एक विकल्प दिया जाना चाहिए।

वैकल्पिक केंद्रों का चयन करना

पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए दो विकल्प हो सकते हैं: (i) केंद्र के लिए विकल्प देना और (ii) परीक्षा से बाहर निकलने का विकल्प।

आर्टिकलशिप माफ नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने महामारी के कारण आर्टिकलशिप माफ करने के लिए अरोड़ा द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा,

"आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। यह परीक्षा का हिस्सा है। हम इसे बदल नहीं सकते।"

अदालत का दरवाजा खटखटाने पर छात्रों के खिलाफ कोई प्रतिशोध न हो, अरोड़ा ने आग्रह किया,

इसके बाद, अरोड़ा ने पीठ से इस आशय की कुछ टिप्पणियों को पारित करने का अनुरोध किया कि सीए परीक्षा के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाने वाले छात्रों के खिलाफ आईसीएआई की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि पिछले साल, आईसीएआई ने परीक्षा के आयोजन के खिलाफ शिकायत के लिए एक उम्मीदवार के परिणाम को रोक दिया था। उसे अपना परिणाम घोषित करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

इन सबमिशन पर ध्यान देते हुए, बेंच ने कहा कि अगर आईसीएआई की ओर से ऐसी कोई जवाबी कार्रवाई होती है, तो छात्र सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

"अगर ऐसा होता है, तो कृपया एक औपचारिक आवेदन के साथ हमारे पास आएं। हम उच्च न्यायालयों की तुलना में बेहतर सख्ती करेंगे। आप यहां आ सकते हैं।"

अरोड़ा ने आभार के साथ जवाब दिया कि "यह संदेश काफी है।"

आईसीएआई के छात्रों को वैक्सीन प्राथमिकता नहीं दी जा सकती

पीठ ने एक अन्य वकील शशिभूषण अडगांवकर (अनुभा श्रीवास्तव सहाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील) द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया कि सीए छात्रों के लिए COVID टीकाकरण प्राथमिकता दी जाए जिन्हें एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं।

पीठ ने कहा कि अदालत मौजूदा कार्यवाही में प्राथमिकता वर्ग नहीं बना सकती है। यह भी कहा कि यही मुद्दा अन्य अदालतों के समक्ष लंबित है।

पीठ ने वकील से यह भी कहा कि परिवहन और रसद के मुद्दे छात्रों की जिम्मेदारी हैं।

परीक्षा के बीच में ऑप्ट आउट का विकल्प

अरोड़ा ने एक प्रार्थना की कि जुलाई के चक्र में भाग लेने वाले छात्र के परीक्षा के बीच में COVID से प्रभावित होने की स्थिति में, अगले चक्र में शेष प्रश्नपत्रों को पूरा करने का विकल्प होना चाहिए।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

"यदि सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि कठिनाई COVID के कारण है, तो हां आप कर सकते हैं"।

पीठ ने आईसीएआई के वकील से आज ही बिंदुवार संक्षिप्त नोट दाखिल कर 'ऑप्ट-आउट' और अन्य मुद्दों से संबंधित मुद्दों का जवाब देने को कहा।

पहले की सुनवाई की पृष्ठभूमि

सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ( आईसीएआई) की ओर से प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कल रात ही आईसीएआई के रुख पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि उक्त नोट उस तक नहीं पहुंचा है। इसलिए पीठ ने मामले को मंगलवार के लिए स्थगित करने का फैसला किया।

इस मौके पर एक याचिका में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ से अनुरोध किया कि वह आईसीएआई के वकील से एक पहलू पर संस्थान से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहें।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा ने प्रस्तुत किया,

" क्या मैं श्रीनिवासन के विचार के लिए कुछ सुझाव दे सकता हूं। उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने एकतरफा केंद्र बदल दिया है। परीक्षा 5 तारीख को है। यदि उम्मीदवारों के पास केंद्रों के भीतर विकल्प हो सकते हैं तो यह सहायक होगा क्योंकि परीक्षाएं 5 जुलाई को शुरू होने जी रही है। आईसीएआई को उस पर निर्देश लेने दें।"

जस्टिस खानविलकर ने आईसीएआई के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन से पूछा,

"क्या आपने इन सुझावों पर ध्यान दिया है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया नोट इस मुद्दे को संबोधित करता है।

पीठ सत्य नारायण पेरुमल बनाम भारत संघ (जिसमें अव अरोड़ा उपस्थित थे), अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम भारत संघ और अमित जैन बनाम भारत संघ की याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

ऑप्ट आउट विकल्प के लिए याचिका:

बाल अधिकार एक्टिविस्ट अनुभा श्रीवास्तव सहाय की याचिका में सभी लाभों को आगे ले जाने के साथ परीक्षा से पहले और उसके दौरान परीक्षा से बाहर होने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को "ऑप्ट आउट" विकल्प प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में पुराने पाठ्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की भी मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने सीए परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश मांगे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र रखा जाए और 50 से अधिक छात्रों को एक केंद्र आवंटित नहीं किया जाए।

याचिकाकर्ता ने सीए परीक्षाओं के लिए विशिष्ट एमएचए दिशानिर्देशों को तैयार करने और लागू करने, परीक्षा के दौरान संक्रमित छात्रों को मुफ्त चिकित्सा उपचार, परीक्षा आयोजित करने और सभी छात्रों / उम्मीदवारों और अन्य कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए मुफ्त टीकाकरण की भी मांग की है।

वैकल्पिक प्रयास और संशोधित एसओपी के लिए 22 सीए छात्रों द्वारा याचिका:

अधिवक्ता हार्दिक गौतम और दिव्यांश तिवारी के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को पूरे भारत में परीक्षा केंद्रों में अपनाई जाने वाली संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई। (सत्य नारायण पेरुमल बनाम भारत संघ) याचिका में आईसीएआई को किसी भी उम्मीदवार को वैकल्पिक प्रयास का विकल्प प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जो कोविड -19 महामारी के कारण किसी भी बाधा के कारण जुलाई, 2021 की परीक्षाओं में शामिल होने में विफल रहता है।

दो चक्रों में परीक्षा के लिए याचिका:

ऑप्ट आउट विकल्प के अलावा, याचिका में दो चक्रों में आयोजित होने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, "जुलाई, 2021- चक्र I और जुलाई, 2021- चक्र II", जैसा कि सीए परीक्षा, नवंबर चक्र के लिए किया गया था।2020 (अमित जैन और अन्य बनाम आईसीएआई) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 17 उम्मीदवारों द्वारा अधिवक्ता निर्नीमेश दूबे के माध्यम से दायर याचिका में उन उम्मीदवारों को एक वैकल्पिक प्रयास प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो कोविड -19 के कारण किसी भी बाधा के चलते जुलाई 2021 की परीक्षाओं में उपस्थित होने में विफल हो सकते हैं, और वैकल्पिक चक्र में उनकी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया जा सके।

गौरतलब है कि 6,000 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंसी उम्मीदवारों ने हाल ही में सीजेआई एनवी रमना को पत्र लिखकर आईसीएआई को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उन छात्रों को ऑप्ट-आउट विकल्प प्रदान करें जो कोविड -19 के कारण परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं और उनके प्रयासों की संख्या में वृद्धि कराने को कहें। पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए और उन छात्रों के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा का प्रयास हो जो उपस्थित होने में असमर्थ हैं।

पत्र में सीजेआई से मामले का स्वत: संज्ञान लेने, उनके आवेदन को वर्तमान जनहित याचिका के साथ जोड़ने और मामले को अत्यंत जरूरी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया है क्योंकि परीक्षाएं 5 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाने हैं।

Tags:    

Similar News