आंध्र प्रदेश सरकार ने " तीन राजधानी" कानून को वापस लेने का फैसला किया

Update: 2021-11-22 07:21 GMT

आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानी बनाने के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है और आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता सुब्रह्मण्यम श्रीराम ने विवादास्पद कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित किया है।

आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले का मतलब होगा कि एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास (निरसन) अधिनियम 2020 को निरस्त कर दिया जाएगा।

अनिवार्य रूप से, ये अधिनियम राज्य के लिए तीन राजधानी के गठन का प्रस्ताव करते हैं। अधिनियमों का इरादा अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को क्रमशः विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित करना है।

अधिनियमों को किसानों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और मामले की सुनवाई वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष की जा रही है।

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