अडानी हिंडनबर्ग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेबी की जांच और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर संदेह करने के लिए कोई सामग्री नहीं ; फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 नवंबर) को जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के उस समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार दोपहर करीब दो घंटे तक मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि सेबी को शेयर बाजार को शॉर्ट-सेलिंग जैसी घटनाओं से होने वाली अस्थिरता से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। सीजेआई ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसे मार्च में अदालत ने यह जांचने के लिए गठित किया था कि क्या मामले में कोई नियामक ढांचा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच पर लगाए गए आरोपों का भी सीजेआई पर कोई असर नहीं हुआ।
सीजेआई ने वकील प्रशांत भूषण से कहा,
"सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसे विशेष रूप से शेयर बाजार में हेरफेर की जांच करने का काम सौंपा गया है। क्या बिना किसी उचित सामग्री के एक अदालत के लिए यह कहना उचित है कि हमें सेबी पर भरोसा नहीं है और हम अपनी खुद की एसआईटी बनाएंगे ? इसे बहुत सोच-विचार के साथ किया जाना चाहिए।"
जब मामला सुनवाई के लिए आया , तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी समय के विस्तार की मांग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध लेनदेन के 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच के लिए अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और शेष 2 मामलों के लिए विदेशी नियामकों से जानकारी की आवश्यकता है। इस प्रकार, सेबी उनके साथ परामर्श कर रहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस चिंता के कारण न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा वह शेयर बाजार में शार्ट- सेलिंग के कारण होने वाली अत्यधिक अस्थिरता थी, और पूछा कि सेबी नियमों को कड़ा करने के संबंध में क्या कर रहा है।
सीजेआई ने पूछा,
"निवेशक बाजार में इस तरह की अस्थिरता के लिए सेबी क्या करने की योजना बना रहा है? वह निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या करने की योजना बना रहा है?" एसजी ने कहा कि ये बड़े मुद्दे हैं जो सेबी के विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि सेबी नियामक ढांचे में सुधार के लिए न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर आपत्ति नहीं जता रहा है।
सीजेआई ने एसजी से कहा,
"सेबी को भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि शॉर्ट-सेलिंग की घटनाओं के कारण निवेशकों की संपत्ति का नुकसान न हो।" सीजेआई ने यह भी पूछा कि कितने नियामक परिवर्तन वित्त मंत्रालय और सेबी के ढांचे के भीतर आएंगे। एसजी ने जवाब दिया कि नियम बनाने के कुछ पहलू केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे और कुछ अन्य सेबी के अधिकार क्षेत्र में होंगे।
एसजी ने तब बताया कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के कुछ सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक आवेदन दायर किया था। यह कहते हुए कि आवेदन बिल्कुल भी उचित नहीं था, एसजी ने कहा कि "जवाब दाखिल करके आवेदन को गरिमापूर्ण न बनाने का एक सचेत निर्णय लिया गया था।"
उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने ओसीसीआरपी (ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट ) की एक रिपोर्ट की जांच की भी मांग की, जिसे एसजी ने "स्थानीय एनजीओ" कहा। एसजी ने कहा कि हालांकि ओसीसीआरपी को विवरण साझा करने के लिए कहा गया था, लेकिन संगठन ने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि स्रोतों का खुलासा नहीं किया जा सकता है।
सेबी के खिलाफ एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका के संबंध में, एसजी ने कहा कि नियामक ने 15 दिनों के विस्तार की मांग की थी और चूंकि सेबी ने अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसलिए गैर-अनुपालन केवल 10 दिनों के लिए है।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही मानकर आगे नहीं बढ़ सकते: सीजेआई
जब याचिकाकर्ता अनामिका जयसवाल के वकील प्रशांत भूषण ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में "तथ्यात्मक खुलासे" का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि अदालत इस धारणा पर आगे नहीं बढ़ सकती कि रिपोर्ट सच है, क्योंकि यह जांच का विषय है।
सीजेआई ने कहा,
"हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने सेबी से जांच करने को कहा..."
जवाब में, भूषण ने कहा कि सेबी की भूमिका "संदिग्ध" है क्योंकि उसे 2014 से अदाणी समूह के उल्लंघनों के बारे में पता था जब डीआरआई ने उसे इस मुद्दे को चिह्नित करते हुए एक पत्र भेजा था। उन्होंने जनवरी 2014 में रेवेन्यू इंटेलिजेंस के निदेशक नजीब शाह द्वारा तत्कालीन सेबी निदेशक यूके सिन्हा को कोयले के आयात पर अधिक बिल बनाकर अदाणी पावर ग्रुप द्वारा धन की हेराफेरी के बारे में लिखे गए पत्र का हवाला दिया।
उन्होंने कहा,
"सेबी ने इस पत्र के बारे में अनभिज्ञता जताई है जो 2014 में प्राप्त हुआ था। वे डीआरआई द्वारा इस पत्र पर कोई औपचारिक जांच नहीं करते हैं..."
सीजेआई ने तब पूछा कि क्या ओवरवैल्यूएशन वर्तमान विषय वस्तु से संबंधित है।
सीजेआई ने पूछा,
आयात के अधिक मूल्यांकन का आरोप डीआरआई से ही संबंधित होगा?
इस समय, एसजी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि डीआरआई ने अंततः उस मामले में 2017 में जांच पूरी की, जिसमें अदाणी समूह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
एसजी ने कहा,
"जब आप वर्चुअल प्लेटफार्म या ट्विटर से जानकारी लेते हैं, तो आपको कम से कम यह जांचना चाहिए कि क्या हुआ। डीआरआई ने 2017 में कार्यवाही समाप्त की। किसी भी मामले में, ओवरवैल्यूएशन इसका विषय नहीं है।"
CJI ने भूषण से कहा,
"मिस्टर भूषण, आरोप लगाना बहुत आसान है। साथ ही, आपको निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप सेबी को भेजे गए डीआरआई संचार पर भरोसा कर रहे हैं। डीआरआई ने मामले को बंद कर दिया। सीईएसटीएटी ने इसे समाप्त कर दिया। ..."
विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के खिलाफ आरोप अनुचित: सीजेआई
इसके बाद भूषण ने विशेषज्ञ समिति के कुछ सदस्यों की ओर से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ओपी भट्ट ग्रीनको के चेयरमैन हैं जिसकी अदाणी समूह के साथ करीबी साझेदारी है
इसके बाद भूषण ने कहा कि वकील सोमशेखरन सुंदरेशन कुछ मामलों में अदाणी समूह के वकील थे। उन्होंने सुंदरेसन द्वारा की गई उपस्थिति का हवाला दिया।
"मिस्टर भूषण, ऐसा नहीं है कि वह अदाणी समूह के इन-हाउस वकील या रिटेनर थे। वकील विभिन्न मामलों में पेश होते हैं। और आप 17 साल पहले उनके द्वारा की गई पेशी का हवाला देते हैं! इसके बारे में कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए आप जो आरोप लगाते हैं। भूषण ने तब कहा था कि सुंदरेसन सेबी की कई समितियों में मौजूद थे।
सीजेआई ने कहा ,
"तो? यह उन्हें अयोग्य ठहराता है? वह पिछली सरकार की वित्तीय क्षेत्र कानून सुधार समिति में थे!"
सीजेआई ने तब बताया कि आवेदन सितंबर में दायर किया गया था, हालांकि समिति का गठन मार्च में किया गया था और उसने मई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
"मिस्टर भूषण, यह थोड़ा अनुचित है। क्योंकि इस तरह से लोग हमारे द्वारा नियुक्त समितियों में शामिल होना बंद कर देंगे? अगर हम चाहते थे कि सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीश हों तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम डोमेन विशेषज्ञ चाहते थे। हम एक अधिक मजबूत विश्लेषण चाहते थे..." सीजेआई ने कहा. "और आप कहते हैं कि वह 17 साल पहले 2006 में पेश हुए थे !"
हालांकि आवेदन में 2006 की उपस्थिति से संबंधित केवल एक आदेश का हवाला दिया गया था, भूषण ने दावा किया कि सुंदरेसन ने अदाणी समूह के लिए ऐसी कई प्रस्तुतियां दी हैं।
सीजेआई ने कहा,
"हमें इन अप्रमाणित आरोपों को क्यों लेना चाहिए?...इस तर्क से, किसी भी वकील जो किसी आरोपी के लिए पेश हुआ है, उसे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए!...यह 2006 की पेशी है और आप 2023 में कुछ कहते हैं!"
इस बिंदु पर, एसजी ने एक और हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जब सेबी ने ओसीसीआरपी से विवरण मांगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि विवरण श्री प्रशांत भूषण द्वारा संचालित एक एनजीओ से एकत्र किया जा सकता है।
एसजी ने कहा,
"आप इस तथाकथित जनहित याचिका में पेश होते हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं और स्रोत का खुलासा किए बिना यह पूछते हैं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। लेकिन यह हितों का टकराव है।"
भूषण ने कहा,
"जब हमें श्री सुंदरेशन के हित के टकराव के बारे में पता चला तो हमने मई में एक हलफनामा दायर किया। लेकिन हमने नहीं सोचा कि यह समिति का पुनर्गठन करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण था। जब हमें श्री भट्ट की संलिप्तता के बारे में पता चला, तभी हमने सोचा कि यह महत्वपूर्ण और आवेदन दायर किया। इन लोगों को अदालत के सामने खुलासा करना चाहिए था और फिर अदालत को निर्णय लेना था।"
एसजी ने कहा,
"आपको खुलासा करना चाहिए था कि आपने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर आपका मुव्वकिल तथाकथित सार्वजनिक-उत्साही व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है।"
कोर्ट ने सेबी की जांच पर संदेह से इनकार किया
द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए, भूषण ने कहा कि सेबी ने उचित जांच नहीं की है और एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की है।
जवाब में सीजेआई ने कहा:
"सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसे विशेष रूप से शेयर बाजार में हेरफेर की जांच करने का काम सौंपा गया है। क्या बिना किसी उचित सामग्री के एक अदालत के लिए यह कहना उचित है कि हमें सेबी पर भरोसा नहीं है और हम अपनी खुद की एसआईटी बनाएंगे? इसे बहुत सोच विचार के साथ किया जाना चाहिए। "
सीजेआई ने पूछा,
"मिस्टर भूषण, मुझे नहीं लगता कि आप किसी अखबार, चाहे गार्जियन हो या फाइनेंशियल टाइम्स, में लिखी किसी बात को ईश्वरीय सत्य मान सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें उन पर संदेह है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह बदनाम करने के लिए पर्याप्त सबूत है। वैधानिक नियामक सेबी को क्या करना चाहिए? पत्रकारों के पास जाना उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं और उन सामग्रियों को रेखांकित करना भी जिन्हें उन्होंने स्रोत के रूप में उपयोग किया है?"
भूषण ने पूछा,
"अगर पत्रकार प्रासंगिक दस्तावेज़ हासिल कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेबी, जिसके अधीन अपनी सभी शक्तियां हैं, ऐसा करने में सक्षम नहीं है?"
उन्होंने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की जांच में खुद नियमों में किए गए संशोधनों के कारण बाधा आई है।
भूषण ने कहा,
"विशेषज्ञ समिति कह रही है कि यह मुर्गी और अंडे की स्थिति है। लेकिन मुर्गी और अंडे की यह स्थिति सेबी द्वारा लाभकारी मालिक के बारे में किए गए संशोधन के कारण पैदा हुई है। और अब अदाणी किसी क्लर्क को लाभकारी मालिक घोषित कर सकता है।"
कोर्ट ने एलआईसी और एसबीआई के खिलाफ जांच से इनकार कर दिया
अडानी समूह में निवेश को लेकर भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका को न्यायालय द्वारा लिया गया था।
याचिका पर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, सीजेआई ने पूछा:
"क्या यह किसी कॉलेज में कोई बहस है? आप एक अदालत के समक्ष हैं। आपको एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ एक निर्देश के परिणाम का एहसास है? आपके पास बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है और आप यह आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ज़िम्मेदारी तो होनी ही चाहिए।”
पृष्ठभूमि
24 जनवरी को, अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक तीखी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक हेरफेर और कदाचार का आरोप लगाया गया। जवाब में, अदाणी समूह ने 413 पेज की एक व्यापक उत्तर प्रकाशित करके आरोपों का जोरदार खंडन किया।
इसके बाद, वकील विशाल तिवारी, एमएल शर्मा, कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर और एक्टिविस्ट अनामिका जयसवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) का एक समूह दायर किया गया। इन जनहित याचिकाओं में मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई नियामक ढांचा है या नहीं इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। सेबी को अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया था। विशेषज्ञ समिति में ओपी भट्ट (एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष), सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन नीलेकनी और सोमशेखरन सुंदरेसन शामिल थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम सपरे समिति के प्रमुख थे।
शीर्ष अदालत द्वारा 2 मार्च के आदेश के अनुसार सेबी को मूल रूप से दिया गया दो महीने का समय 2 मई को समाप्त हो गया।
हालांकि, मई में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर अपनी जांच पूरी करने के लिए छह महीने की मोहलत देने का अनुरोध किया था. सेबी ने अपने हलफनामे में कहा था कि इस मामले में लेन-देन जटिल है और इसकी जांच के लिए अधिक समय की जरूरत है। सेबी ने शीर्ष अदालत की पीठ को यह भी सूचित किया कि उसने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों की जांच के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) के तहत 11 विदेशी नियामकों से पहले ही संपर्क कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में पूरे छह महीने का विस्तार देने से इनकार कर दिया, लेकिन समय सीमा 14 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी। पीठ ने 17 मई को विस्तार आदेश पारित किया था। जैसे ही दूसरी समय सीमा समाप्त होने वाली थी, सेबी ने अतिरिक्त 15 दिन का अनुरोध किया और अपने आवेदन में, सेबी ने अदालत को सूचित किया कि "उसने काफी प्रगति की है"। बाजार नियामक ने आगे कहा कि एक मामले में, उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसने विदेशी न्यायक्षेत्रों आदि में एजेंसियों और नियामकों से जानकारी मांगी थी और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, वह इसका मूल्यांकन करेगा, यदि कोई हो तो आगे की कार्रवाई का निर्धारण करें।
केस : विशाल तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 162/2023 और अन्य संबंधित मामले