आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोप की पुष्टि हो जाने पर किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध से बरी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Accused Cannot Be Discharged U/s 306 IPC While Confirming Charge U/s 304B IPC

Update: 2021-07-18 07:03 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 बी के तहत आरोप की पुष्टि हो जाने पर किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता।

इस मामले में शादी के करीब 15 महीने के समय के भीतर एक विवाहिता ने दो सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी।

शिकायतकर्ता/मृतक के पिता ने आईपीसी की धारा 304बी, 306, 498ए, 406, 506 सहपठित धारा 34 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पति और सास, ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।। बाद में उच्च न्यायालय ने मृतका की सास व ससुर को धारा 304बी आईपीसी एवं दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपों की पुष्टि करते हुए धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध से मुक्त कर दिया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि एक बार आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोप तय हो जाने के बाद धारा 306 आईपीसी के तहत आरोप को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि मृतक के सुसाइड नोट थे और गवाहों के बयान थे, जिसके अवलोकन पर ससुराल वालों को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता था।

भूपेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य - (2014) 2 एससीसी 106 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया कि हालांकि किसी दिए गए मामले में जहां धारा 306 आईपीसी के तहत आरोप तय किया गया है, किसी पार्टी को धारा 304 बी आईपीसी के तहत आरोपों से बरी किया जा सकता, लेकिन इसके विपरित आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोप तय हो जाने के बाद धारा 306 आईपीसी के तहत आरोप को हटाया नहीं जा सकता।

इस तर्क से सहमत होते हुए पीठ ने भूपेंद्र मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया:

"हमारी राय है कि धारा 306 आईपीसी अपने आप में बहुत व्यापक है और धारा 304बी आईपीसी के एक पहलू को अपने दायरे में लेती है। ये दो खंड परस्पर अनन्य नहीं हैं। यदि आत्महत्या का दोष भारतीय दंड संहिता की धारा 304B पर आधारित है, तो यह अनिवार्य रूप से धारा 306 IPC के अधीन होगा। हालांकि, इसका ठीक उलट मामला सच नहीं होगा।"

न्यायमूर्ति विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए देखा कि

'दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और सुसाइड नोटों के साथ-साथ गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जबकि धारा 304 बी आईपीसी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप पहले ही तय और पुष्टि की जा चुकी थी।'

केस: भगवानराव महादेव पाटिल बनाम. अप्पा रामचंद्र सावकर [2021 का सीआरए 601]

कोरम: जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी

वकील: एओआर सुधांशु एस चौधरी, सलाहकार शेखर जगताप

प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 303

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